केस डायरी जमा नहीं करने पर कोर्ट ने SP पर लगाया जुर्माना


रोहतास। बिहार के रोहतास SP पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है। जिले के DM और शाहाबाद को लेकर भी कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। डकैती के 27 साल पुराने मामले में केस डायरी जमा नहीं करने पर अपर जिला जज एक मनोज कुमार की अदालत ने यह फैसला दिया है। रोहतास SP मनोज कुमार पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

कोर्ट ने साथ ही मामले में कार्रवाई नहीं करने पर DIG शाहाबाद रेंज व DM रोहतास को अगली तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है। SP को जुर्माना सात दिनों के अंदर जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने व आदेश का अनुपालन करने को कोर्ट ने कहा है।

बताया जाता है कि डकैती के 27 साल पुराने मामले के आठ आरोपितों का ट्रायल अपर जिला जज एक की अदालत में चल रहा है। मामला बहस के लिए लंबित है और इसकी हाईकोर्ट से मॉनिटरिंग हो रही है। मामले में कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी की मांग की थी। तब लोक अभियोजक द्वारा बताया गया था कि पूर्व के लोक अभियोजक ने उन्हें केस डायरी नहीं दी है। तब अदालत ने SP से केस डायरी की कार्बन कॉपी की मांग की थी।
इसके लिए कोर्ट ने SP को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। लेकिन, कोई कार्रवाई नहीं की गई। तब कोर्ट ने DIG को पत्र लिख SP को आदेश का अनुपालन करने का आदेश देने को कहा गया। साथ ही DM से जांच कमेटी गठित कर मामले में कार्रवाई का आदेश दिया था। कोर्ट का कहना था कि DIG और DM भी अपने कर्तव्यों का अनुपालन कराने में विफल रहे हैं। उनका कंडक्ट विधिक प्रावधानों के खिलाफ है। मामले में अदालत ने SP पर जुर्माना लगाते हुए DIG और DM को सदेह उपस्थित होकर जवाब देने का आदेश दिया है।
