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सूदखोरों ने बीएसपी कर्मी से लिए 10 लाख, तीन लाख के बदले लिए थे कोरे चेक, रिटायमेंट का पैसा वसूलने की थी साजिश

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भिलाई। दुर्ग जिले के भट्टी थाना पुलिस ने सूदखोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां एक भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारी को 3 लाख रुपए उधार देकर 10 लाख रुपए वसूल लिए। यही नहीं सूधखोरों ने बीएसपी कर्मी के रिटायरमेंट के रुपए भी लूटने का प्लान बनाया और बैंक में घेराबंदी भी की। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद भट्टी पुलिस ने मामला दर्ज किया और तीन सूधखोरों को गिरफ्तार किया।

मिली जानकारी के अनुसार बीएसपी कर्मी ने घरेलू कार्य के लिए कुछ रुपए की आवश्यकता थी तब उसने प्रदीप नायक से रुपए मांगे। प्रदीप नायक ने एम कृष्णा रेड्डी उर्फ सोनू के माध्यम से जयदीप सिंह नामक व्यक्ति से 28 फरवरी 2025 को 3 लाख रुपए  ब्याज पर दिलवाया। बंधक के रूप में  प्रगति महिला नागरिक सहकारी बैंक सेक्टर दो का  5 नग कोरे चेक एवं दो पेपर पर एग्रीमेंट हस्ताक्षर कराकर रख लिया। जून 2025 में जयदीप सिंह को ब्याज सहित पूरी रकम वापस करने के बाद भी जयदीप सिंह ने अभी और ब्याज बचा है और रुपए देना पड़ेगा कहकर उसके चेक एवं एग्रीमेंट के पेपर वापस नहीं किए।

30 नवंबर 2025 को रिटायर होने के बाद बीएसपी कर्मी 3 दिसंबर को अपनी पत्नी के साथ महिला नागरिक सहकारी बैंक सेक्टर 2 में रकम ट्रांसफर करने  गया तो आरोपी जयदीप सिंह कृष्ण रेड्डी ,प्रदीप नायक अपने  8-10 साथियों के साथ बैंक पहुंचा और ब्याज में लिया उधारी रकम अभी तक नहीं दिए हो कहकर प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को गंदी-गंदी गाली देने लगा। इसेक बाद 9 लाख रुपए को आरटीजीएस व माध्यम से व 1 लाख नगद कुल 10 लाख रुपए जबरदस्ती अपने परिचित के खाते में ट्रांसफर करा लिया।

मामले में शिकायत के बाद अपराध दर्ज कर विवेचना में पाया गया कि प्रदीप नायक, एम कृष्णा रेड्डी, ओम प्रकाश  एवं जयदीप सिंह द्वारा संगठित होकर उधारी में पैसा देकर प्रार्थी को डरा धमकाकर ब्याज में दिए रकम मिल जाने के बाद भी जबरदस्ती उससे एक लाख नगद एवं  9 लाख आरटीजीएस के माध्यम से उद्यापित करना पाया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 296, 351(3), 308 (2),111, 3(5) बीएस एवं छत्तीसगढ़ ऋणीयों का संरक्षण अधिनियम 1937 की धारा 4 का अपराध सबूत पाए जाने से प्रकरण में शामिल आरोपी ओमप्रकाश, प्रदीप नायक, एम कृष्णा रेड्डी  को गिरफ्तार कर न्यायिक डिमांड पर भेजा गया l