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आरक्षक भर्ती परीक्षा: पुलिस विभाग के जवाब के बाद हाईकोर्ट ने सुनाया ये फैसला….

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बिलासपुर। जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत दायर सभी याचिकाओं का निराकरण हाईकोर्ट ने मंगलवार को किया। न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं पाई। इसी के आधार पर याचिकाएं निराकृत की है।

गौरतलब है कि कई उम्मीदवारों द्वारा 12 दिसंबर को जारी परिणाम पर सवाल उठाते हुए याचिकाएं दायर की गई थीं। इसमें कहा गया था कि – चयन/प्रतीक्षा सूची में अभ्यर्थियों द्वारा अर्जित उनके प्राप्तांकों का उल्लेख नहीं न किया गया था। बाद में 14 दिसंबर को फिर से लिस्ट जारी की गई।

इसके साथ ही एक ही अभ्यर्थी का कई जिलों में चयन होने और कम प्राप्तांक पाने वाले अभ्यर्थियों का चयन होने का आरोप लगाया गया था। याचिकाओं के जवाब में पुलिस विभाग द्वारा कहा गया कि जिला पुलिस बल आरक्षक संवर्ग भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत आरक्षक भर्ती हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा एवम् लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें वर्गवार आरक्षण के आधार पर उम्मीदवारों के प्राप्तांक के साथ-साथ मैरिट सूची जारी की गई थी। जिला स्तर पर हेल्प डेस्क लगाया गया था जिसमें अभ्यर्थियों की शिकायतें प्राप्त हुई थी। इन्हें रिकार्ड के आधार पर निराकृत किया गया।

रीसेंट पोस्ट्स