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14 लाख टैक्स राशि गबन का आरोप, बिलासपुर नगर निगम के RI पर नियम-9 के तहत कार्रवाई

nagar nigam
बिलासपुर| नगर निगम बिलासपुर में टैक्स वसूली व्यवस्था पर सख्ती शुरू हो गई है। आंतरिक ऑडिट में गड़बड़ी सामने आने के बाद निगम प्रशासन ने जोन क्रमांक-2 के राजस्व निरीक्षक (RI) रामनारायण देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला 14.18 लाख रुपये की वसूली राशि निगम कोष में जमा न करने से जुड़ा है।
सूत्रों के अनुसार, वर्ष 2022-23 से 2024-25 के बीच संपत्तिकर, समेकित कर और यूजर चार्ज के रूप में बड़ी राशि वसूली गई, लेकिन यह रकम नियमानुसार निगम खाते में जमा नहीं कराई गई। ऑडिट रिपोर्ट में इसे गंभीर वित्तीय लापरवाही माना गया।
नगर निगम में चल रहे वर्ष 2023-24 के इंटरनल ऑडिट के दौरान जोन-2 में टैक्स वसूली से जुड़े दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में पाया गया कि वसूली और जमा राशि के आंकड़ों में बड़ा अंतर है। रिपोर्ट सामने आते ही मामला निगम आयुक्त तक पहुंचा।
जांच रिपोर्ट के बाद गिरी गाज
ऑडिट रिपोर्ट मिलने के बाद निगम आयुक्त प्रकाश कुमार सर्वे ने संयुक्त संचालक वित्त के नेतृत्व में मामले की जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए जाने पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 (1)(ख) के तहत RI को निलंबित कर दिया गया।
वसूली नहीं तो FIR
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि संबंधित अधिकारी द्वारा पूरी बकाया राशि जमा नहीं की जाती, तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। इससे यह संकेत मिल गया है कि अब टैक्स वसूली में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अन्य जोनों पर भी रहेगी नजर
इस कार्रवाई के बाद नगर निगम में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में अन्य जोनों की टैक्स वसूली व्यवस्था की भी गहन जांच की जाएगी, ताकि निगम की राजस्व प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सके।

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