चरोदा के फ्लैट में चल रहा था हुक्का बार, पुलिस की रेड में दबोचे गए 6 आरोपी

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हुक्का पॉट, बर्नर, चार्जर पाइप व फ्लेवर सहित अन्य उपकरण जब्त

भिलाई। चरोदा में विजय शांति हाईट्स के फ्लैट में अवैध रूप से हुक्का बार का संचालन हो रहा था। भिलाई-3 पुलिस की छापेमार कार्रवाई में यहां से हुक्का पीते और पिलाते हुए 6 आरोपी दबोचे गए हैं। पुलिस ने तीन नग हुक्का पॉट, दो नग हुक्का बर्नर, एक हुक्का चार्जर, प्रत्येक में 50 नग वाला पांच पैकेट प्लास्टिक पाइप, 17 पैकेट हुक्का फ्लेवर अफजल एक डिब्बा हुक्का फ्लेवर अल्लादीन और एक पैकेट सिल्वर कॉइल पेपर जप्त किया है।

नशे के खिलाफ लगातार जारी दुर्ग पुलिस की कार्यवाही में मुखबिर की सूचना पर विजय शांति हाईट्स चरोदा स्थित फ्लैट में रेड कार्यवाही कर अवैध हुक्का बार संचालन का खुलासा किया गया है। मौके पर 06 आरोपी हुक्का पीते एवं पिलाते पाए गए, सभी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में उज्जवल जैन, उम्र 23 वर्ष, निवासी जैन मंदिर रोड, भिलाई-3, हर्ष जैन, उम्र 26 वर्ष, निवासी जैन मंदिर रोड, सुभाष चौक, भिलाई-3, रौनक जैन, उम्र 27 वर्ष, निवासी सी 2/503 महावीर लेक व्यू, गंजपारा दुर्ग, हिमांशु वर्मा, उम्र 28 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 27, मकान नंबर 36, पोलसाय पारा दुर्ग, उज्जवल चतुर्वेदी, उम्र 28 वर्ष, निवासी मकान नंबर 38, सुभाष नगर दुर्ग और आयुष सिंह, उम्र 27 वर्ष, निवासी एमआईजी 1/57, हुडको भिलाई शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान हुक्का पॉट, फ्लेवर एवं अन्य उपकरण सहित कुल 13,215 रुपये की सामग्री जप्त की गई है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

भिलाई-3 थाना प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह भारद्वाज के मुताबिक 3 मई को को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि विजय शांति हाईट्स चरोदा स्थित एक फ्लैट में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से हुक्का पिलाने एवं पीने का कार्य किया जा रहा है। सूचना की तस्दीक पर थाना पुरानी भिलाई पुलिस टीम द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचकर फ्लैट नंबर 23 में रेड कार्यवाही की गई।

रेड कार्यवाही के दौरान मौके पर 06 व्यक्ति अवैध रूप से हुक्का का सेवन करते पाए गए। आरोपियों से पूछताछ के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। आरोपियों का कृत्य सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय एवं वितरण का विनियम) अधिनियम 2003 की धारा 4(क), 21(क) के अंतर्गत अपराध पाए जाने पर अपराध कायम कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

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