उर्स में डीजे बजाना पड़ा महंगा, वक्फ बोर्ड के निर्देशों की अवहेलना पर 25 हजार जुर्माना और केस दर्ज…
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड ने उर्स के आयोजन को कुरआन व हदीस की तालीमात और शरीयत के मुताबिक करने के निर्देश दिए थे। बोर्ड ने साफ कहा था कि डीजे, धुमाल जैसी गैर-शरई गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी।
इसके बावजूद खम्हरिया में उर्स के दौरान प्रतिबंधित डीजे और धुमाल बजाने की सूचना मिली। जानकारी पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सलीम राज खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीजे जब्त कर लिया। कमेटी पर 50 हजार रु. का जुर्माना लगाया गया। शुरुआती सूचना में 25 हजार जुर्माने की बात थी, लेकिन पुलिस कार्रवाई में 50 हजार का जुर्माना किया गया।
जब्ती की कार्रवाई का विरोध करने पर कमेटी के लोगों के खिलाफ थाना खम्हरिया में FIR भी दर्ज की गई।
वक्फ बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बोर्ड का मकसद धार्मिक आयोजनों को पूरी तरह कुरआन व हदीस की शिक्षाओं के अनुरूप कराना है।
