छात्रा को धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, लंबे समय से पीड़िता के साथ कर रहा था दुष्कर्म
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में विवाहित होने के बावजूद शादी का आश्वासन देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी लंबे समय से छात्रा के साथ दुष्कर्म कर रहा था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
जानकारी के अनुसार 3 जुलाई को थाना गांधीनगर, जिला सरगुजा से प्राप्त शून्य एफआईआर (Zero FIR) की अपराध डायरी विवेचना हेतु थाना धरमजयगढ़ को प्राप्त हुई। पीड़िता (22 वर्ष) ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में धरमजयगढ़ स्थित अपने किराये के मकान के पास रहने वाले पंकज गुप्ता से उसकी पहचान हुई थी। पीड़िता ने बताया कि जब वह नाबालिग थी, तब आरोपी ने उससे प्रेम एवं विवाह करने का झूठा आश्वासन दिया और 20 जून 2018 को घर में अकेला पाकर उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपी ने विवाह करने का भरोसा देकर किसी को घटना की जानकारी नहीं देने को कहा।
पीड़िता ने बताया कि इसके बाद आरोपी लगातार विवाह का झांसा देकर उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा। वर्ष 2019 में आरोपी ने दूसरी युवती से विवाह कर लिया, लेकिन इसके बावजूद वह पीड़िता पर दबाव बनाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। विरोध करने पर आरोपी आत्महत्या करने, स्वयं को नुकसान पहुंचाने तथा झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पीड़िता को भयभीत करता था।
पीड़िता आगे की पढ़ाई के लिए रायगढ़ और बाद में अंबिकापुर चली गई, लेकिन आरोपी वहां भी उसके किराये के मकानों तक पहुंचकर लगातार उसका पीछा करता रहा। इस दौरान आरोपी ने कई बार यह कहकर विवाह का आश्वासन दिया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और वह अब पीड़िता से विवाह करेगा। इस झूठे विश्वास में रखकर आरोपी ने वर्षों तक उसका शारीरिक शोषण किया। बाद में आरोपी ने दूसरी शादी भी कर ली, लेकिन इसके बावजूद पीड़िता के संपर्क में रहकर विवाह का झांसा देता रहा। आरोपी द्वारा विवाह से स्पष्ट इंकार करने पर पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई।
पीड़िता की शिकायत पर थाना धरमजयगढ़ में आरोपी पंकज गुप्ता, पिता स्वर्गीय सुरेश गुप्ता 30 वर्ष निवासी गोधनपुर अंबिकापुर के खिलाफ धारा 64(2)(m) भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत पंजीबद्ध कर जाँच की गई।
जाँच के दौरान पीड़िता का कथन एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर पुलिस ने आरोपी पंकज गुप्ता को कल गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
एसएसपी शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश व एडिशनल एसपी अनिल सोनी व एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के नेतृत्व पर महिला संबंधी अपराध पर कार्रवाई में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक राजेश जांगडे, सहायक उप निरीक्षक मंजु मिश्रा, प्रधान आरक्षक प्रकाश गिरी एवं हमराह स्टाफ की अहम भूमिका रही है।