छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: रात की शिफ्ट में मौत पर भी बीमा कंपनी को देना होगा मुआवजा

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बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान हुई मौत से जुड़े बीमा मुआवजे के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ कर्मचारी की मौत रात की शिफ्ट में होने के आधार पर बीमा कंपनी मुआवजा देने की जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकती। यदि बीमा पॉलिसी में कर्मचारी के जोखिम को किसी निश्चित समय या शिफ्ट तक सीमित करने की स्पष्ट शर्त नहीं है, तो बीमा कंपनी को पॉलिसी के मुताबिक मुआवजा देना होगा।