हाईकोर्ट के निर्देश का असर: 124 करोड़ के फायर वाहनों की खरीदी को मिली मंजूरी, समय-सीमा 31 मार्च 2027 तक बढ़ी

बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की डिवीजन बेंच के 19 अगस्त को दिए गए निर्देश का तत्काल असर देखने को मिला है। छह महीने से लंबित समय-सीमा बढ़ाने की अनुमति वित्त सचिव ने प्रदान कर दी है।
सोमवार को वित्त सचिव की ओर से हाईकोर्ट में दाखिल शपथ पत्र के जरिए इसकी जानकारी दी गई। शपथ पत्र के मुताबिक, 124 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे जाने वाले अग्निशमन वाहनों के लिए स्वीकृत राशि खर्च करने की समय-सीमा टेंडर प्रक्रिया में हुई देरी के कारण समाप्त हो गई थी। ऐसे में इस समय-सीमा को बढ़ाना जरूरी था। अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2027 तक कर दिया गया है।
समय-सीमा बढ़ने के बाद प्रदेश में अग्निशमन वाहनों की खरीदी की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गौरतलब है कि इन वाहनों की खरीदी के लिए टेंडर पहले ही जारी हो चुका है और प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है।
आज हुई सुनवाई के दौरान राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास और न्याय मित्र अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से कोर्ट को इसकी जानकारी दी।
न्याय मित्र सुदीप श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि गृह सचिव की ओर से दाखिल शपथ पत्र में वित्त विभाग की अनुमति का उल्लेख किया गया है। साथ ही, करीब 100 करोड़ रुपये की लागत का एक और प्रस्ताव वित्त विभाग को स्वीकृति के लिए भेजे जाने की जानकारी दी गई है। इस राशि से प्रदेश के फायर स्टेशनों का अपग्रेडेशन और आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की खरीदी की जाएगी।
मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। इसके बाद जनहित याचिका पर अगली सुनवाई होगी।