छत्तीसगढ़ में बदले प्राइवेट स्कूल खोलने के नियम, NOC समेत कई शर्तें खत्म, फर्जी जानकारी पर होगी कार्रवाई

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बदले प्राइवेट स्कूल खोलने के नियम : छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल खोलने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार ने स्कूलों की मान्यता प्रक्रिया को आसान करते हुए कई पुराने नियमों और शर्तों में बदलाव किया है। अब नए निजी स्कूल शुरू करने के लिए पहले की तरह एनओसी समेत कई औपचारिकताओं की जरूरत नहीं होगी। सरकार के इस फैसले से स्कूल संचालकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

अब छत्तीसगढ़ में नया प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना जरूरी नहीं होगा। स्कूल संचालकों को सुरक्षा और अन्य कानूनी मापदंडों का पालन करने संबंधी शपथ पत्र देना होगा। इसी स्वप्रमाणन के आधार पर स्कूल को मान्यता दी जाएगी। हालांकि बाद में जांच के दौरान यदि दी गई जानकारी गलत या भ्रामक पाई जाती है, तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मान्यता के लिए आवेदन करते समय स्कूल भवन की पूरी वीडियोग्राफी कराना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के सामने यह वीडियो प्रस्तुत करना होगा। यदि स्कूल प्रबंधन ने किसी तथ्य को छिपाया या गलत जानकारी दी, तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है। इसके साथ ही संबंधित स्कूल पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा।

नए नियमों के तहत निजी स्कूल संचालक अपने संस्थान के नाम में कुछ विशेष शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नेशनल, इंटरनेशनल, नवोदय और केंद्रीय जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर रोक रहेगी। इसके अलावा आत्मानंद और प्रयास जैसी सरकारी योजनाओं से जुड़े नाम भी निजी स्कूल अपने नाम में नहीं रख पाएंगे।

नियमों के मुताबिक कोई भी निजी स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में बंद नहीं किया जा सकेगा। बोर्ड परीक्षाएं पूरी होने से पहले स्कूल का संचालन बंद करना नियमों के खिलाफ होगा। यदि कोई स्कूल निर्धारित मापदंडों को पूरा नहीं करता है, तो वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नजदीकी दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने की व्यवस्था की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप अब स्कूलों में काउंसलर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। काउंसलर बच्चों और अभिभावकों को तनाव और अन्य समस्याओं से निपटने में मदद करेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक स्कूल में लीगल लिटरेसी क्लब बनाना भी जरूरी होगा, ताकि विद्यार्थियों को उनके कानूनी अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जा सके।