कलेक्टर के निर्देश पर फुंडहर में बुलडोजर एक्शन, कब्जामुक्त कराई 0.0352 हेक्टेयर जमीन

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर राजधानी रायपुर के ग्राम फुंडहर में प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। शुक्रवार को राजस्व विभाग, नगर पालिक निगम और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर खसरा नंबर 54/127 की 0.0352 हेक्टेयर भूमि से कथित अनधिकृत कब्जा हटाया।
यह जमीन शंकर नगर निवासी संजय अग्रवाल पिता राधेश्याम अग्रवाल के कब्जे में बताई गई थी। न्यायालय के आदेश के बाद प्रशासन ने कब्जा हटाने की प्रक्रिया शुरू की। कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विवाद या अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए मौके पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था।
नायब तहसीलदार ज्योति सिंह के नेतृत्व में राजस्व अमले, नगर निगम और पुलिस की टीम फुंडहर पहुंची। पुलिस बल की मौजूदगी में संबंधित भूमि से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पहले ही पुलिस से पर्याप्त बल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।
मामला ग्राम फुंडहर, पटवारी हल्का नंबर 68, तहसील एवं जिला रायपुर की भूमि खसरा नंबर 54/127 से जुड़ा है। प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, उक्त भूमि के 0.0352 हेक्टेयर हिस्से पर संजय अग्रवाल द्वारा अनधिकृत कब्जा किए जाने का मामला सामने आया था।
मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने कब्जा हटाकर जमीन को मूल भूमि स्वामी को सौंपने का आदेश दिया था। इसी आदेश के पालन में 11 सितंबर को राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कब्जा हटाने की कार्रवाई की।
प्रशासन के अनुसार, यह भूमि मूल रूप से यशोदा एसोसिएट एवं पार्टनर योगेश आहूजा की थी। कब्जा हटाने की कार्रवाई पूरी होने के बाद भूमि को विधिवत उनके सुपुर्द कर दिया गया।
कार्रवाई से पहले नायब तहसीलदार ज्योति सिंह ने पुलिस को पत्र भेजकर पर्याप्त बल की मांग की थी। पुलिस बल की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। प्रशासन की ओर से मामले की जानकारी कलेक्टर, नगर निगम आयुक्त, पुलिस कमिश्नर, एसडीएम रायपुर और संबंधित जोन आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई थी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य न्यायालय के आदेश का पालन कराना और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार भूमि का कब्जा संबंधित पक्ष को सौंपना था। मामले से जुड़े दस्तावेजों और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर आगे की प्रक्रिया भी नियमानुसार जारी रहेगी।