बिना अनुमति के राज्य के बाहर धान नहीं लाया जाएगा

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दुर्ग !जिला प्रशासन खाद्य विभाग के निर्देशानुसार बिना अनुमति राज्य के बाहर से धान नहीं लाया जाएगा। इनमें राईस मिलर्स, धान के व्यापारी एवं कमीशन एजेंट के लिए अन्य राज्यों से लाने वाले धान को पूर्व अनुमति के बिना नही लाया जाएगा। जिले में धान की अनुमति हेतु संचालक खाद्य व कलेक्टर दुर्ग को आवेदन करना होगा। जिसमें वांछित जानकारी यथा धान विक्रयकर्ता फर्म/व्यक्ति का नाम व पूरा पता, परिवहन मार्ग, आयात की जाने वाली धान की किस्म, प्रति क्विंटल मूल्य संबंधी जानकारी तथा आयात किया जाने वाला धान जिस स्थान पर क्रय उपरांत भंडारित होगा इसकी पूरी जानकारी के साथ आवेदन करना होगा। संबंधित विभाग द्वारा इसका निराकरण अधिकतम 7 दिवस के भीतर किया जाएगा। इस अवधि में अन्य राज्यों से सुपर फाईन किस्म का धान जिसकी लागत 1900 रूपए प्रति क्विंटल से अधिक होगी इसके आयात के लिए संचालक खाद्य से अनुमति लेना आवश्यक नहीं है। अपितु आयातक को इस किस्म के धान के आयात करने की सूचना जिला खाद्य कार्यालय को विधिवत देना होगा।