कलयुगी मां ने नाबालिग बच्ची को एक अधेड़ के हाथ बेचा
रायपुर। रायपुर जिले के तिल्दा में मां ने नाबालिग बच्ची की एक अधेड़ से चित्रकूट में शादी करा दी। इसके बाद उससे 20 हजार रुपये लेकर अपने घर लौट आई। उसने अपने दिव्यांग पति से झूठ बोला कि बच्ची को राजा नाम का शख्स भगा ले गया। 14 वर्षीया बच्ची को खरीदने का आरोपित बांदा (उत्तर प्रदेश) का बताया गया है। पुलिस ने 20 माह बाद नाबालिग को बांदा जिले से अधेड़ के कब्जे से मुक्त करा लिया तथा बच्ची की मां और अधेड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
पुलिस ने दुर्व्यापार की शिकार हुई नाबालिग पीड़िता को उसके स्वजनों के हवाले कर दिया। घर में अपंग पिता, छोटे भाई-बहन हैं। नाबालिग की वापसी से स्वजन खुश हैं और मां की इस करतूत को कोस रहे हैं।सहायक उपनिरीक्षक आरबी सिंह ने बताया कि जांच के दौरान साफ हुआ कि नाबालिग को उसकी मां ही लेकर चित्रकूट(उप्र) गई थी। वहां 10 फरवरी, 2019 को उसकी शादी विजय बहादुर से कराने के बाद 20 हजार रुपये लेकर वापस लौट आई। घर में उसने अपने अपंग पति को यह बताया कि बच्ची को राजा भगाकर ले गया। इसकी रिपोर्ट उसने थाने में दर्ज कराई थी।
एडिशनल एसपी ग्रामीण तारकेश्वर पटेल ने बताया कि तिल्दा नेवरा के वार्ड क्रमांक चार में रहने वाली 42 वर्षीया महिला ने दो जनवरी 2019 को थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई है। पुलिस ने मामले में अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू की, तब पता चला कि उप्र के बांदा जिले के कमासीन थाना अंतर्गत ग्राम बंथरी निवासी विजय बहादुर खेंगर (41) से नाबालिग की शादी कराने के एवज में उसकी मां ने ही 20 हजार रुपये लेकर उसे बेच दिया है।
नाबालिग को आरोपित विजय बहादुर अपने गृहग्राम ले जाकर वहां पर उसके साथ जबरिया शादी की और लगातार दुष्कर्म करता रहा। कुछ दिनों के बाद पीड़िता गर्भवती हो गई उसने बेटी को जन्म दिया। आरोपित का नाम, पता मालूम करने के बाद सहायक उपनिरीक्षक आरबी सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम पिछले दिनों बांदा पहुंची।
इसके बाद बंथरी गांव में दबिश देकर नाबालिग को अधेड़ के कब्जे से आजाद कराया। मामले में आरोपित विजय बहादुर खेंगर और नाबालिग की 42 वर्षीया मां को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों के खिलाफ धारा 370, 370(ए), 4,6,17 पाक्सो एक्ट का अपराध कायम कर गुरुवार को जेल भेज दिया गया।