पेनाल्टी से बचने राइस मिलर्स निर्धारित अवधि में करें धान का उठाव, धान खरीदी एवं उठाव के संबंध में कलेक्टर ने अधिकारियों की ली बैठक
रायपुर। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने आज यहां कलेक्टोरेट परिसर स्थित सभा कक्षा में धान खरीदी एवं उठाव के संबंध में संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने धान खरीदी के संबंध में शासन से मिले टारगेट, उपार्जन समितियों में अब तक हुई खरीदी, पंजीकृत किसानों के धान विक्रय की जानकारी, छोटे किसानों को प्राथमिकता, धान का उठाव, खरीदी केंद्रों में बफर लिमिट, धान उठाव के लिए राइस मिलरों से एग्रीमेंट, अरवा और उसना चावल के टारगेट, पीडीएस बारदाना की उपलब्धता, बारदाना के भौतिक सत्यापन, टोकन कटने एवं किसानों के खाते में पेमेंट सहित अन्य विषयों पर चर्चा की।
कलेक्टर ने उपार्जन केंद्रों में कुल उपार्जित धान, उपार्जन केंद्रों से मिलरों को प्रदाय तथा शेष धान की मात्रा, सीएमआर जमा की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने मासिक मिलिंग क्षमता, मिलिंग अनुमति तथा उपार्जन केंद्रों से धान उठाने के लिए जारी डी.ओ, मिलरों की बैंक गारंटी के संबंध में भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि उपार्जन केंद्रों में बफर लिमिट से ज्यादा धान खरीदी होने पर निर्धारित समय में केंद्र से उठाव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डी.ओ जारी होने के बाद राइस मिलरों द्वारा उठाव में लेटलतीफी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यथा शीघ्र शत प्रतिशत धान का उठाव कराने के लिए अधिकारियों को निर्देंशित किया। उन्होंने कहा कि यदि मिलर को डी.ओ जारी होने के बाद निर्धारित 10 दिनों में धान का उठाव नहीं किया जाता है तो उन पर पेनाल्टी लगाई जाएगी।
कलेक्टर ने अधिकारियों को सप्ताह में कम से कम एक बार समितिवार भौतिक सत्यापन करने के लिए निर्देंशित किया। इस अवसर पर सहकारिता, खाद्य विभाग, नान, मार्कफेड सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।