इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख बढ़ी, नौकरीपेशा करदाताओं के लिए 10 जनवरी तक

नई दिल्ली।  केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख बढ़ाई.  इसमें केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने जारी किया नोटिफिकेशन. सीबीडीटी ने अलग-अलग लोगों और कंपनियों के लिए आखिरी तारीख भी अलग रखी है. नौकरीपेशा करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 कर दी है. पहले सभी तरह के करदाताओं के लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी.

ऐसे भरें ऑनलाइन ITR

सबसे पहले आप www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.
‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है. असेसमेंट ईयर कौन सा है
अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Original’ टैब पर क्लिक करें
अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Revised Return’ पर क्लिक करें
इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें
इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी
इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं.
सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.
इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें.

वेरिफिकेशन न भूलें

सबसे जरूरी बात ये कि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न फाइल करने वाले करदाता को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं :-

आधार ओटीपी के जरिए
नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के जरिए
ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बेंगलुरु भेजना होगा.

इन लोगों के लिए हुई 10 जनवरी तारीख

सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि जिन करदाताओं को अपने रिटर्न का ऑडिट कराने की जरूरत नहीं पड़ती है और वो रिटर्न फाइल करने के लिए आईटीआर-1 या फिर आईटीआर-4 (ITR-4) फॉर्म का प्रयोग करना होता है उनके लिए आखिरी तारीख 10 जनवरी कर दी गई है.
कंपनियों के लिए ये हो गई है आखिरी तारीख. सरकार ने कंपनियों और कारोबारियों के लिए भी रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया है.

वित्त वर्ष 2019-20 के जीएसटी एक्ट 2017 के तहत पंजीकृत व्यापारियों के लिए रिटर्न फाइल करने की तारीख 28 फरवरी हो गई.  1 लाख रुपये से ऊपर की देनदारी वाले टैक्सपेयर्स, जिनका अकाउंट ऑडिट में डाला गया है, उनके लिए रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जनवरी 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 किया गया है. विवाद से विश्वास स्कीम की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2020 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जनवरी किया गया है. कोई भी विदेशी ट्रांजैक्शन और खास घरेलू ट्रांजैक्शन के मामले वाले खातों की ड्यू डेट 31 जनवरी से बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 होगी.

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