कोरोना ब्रेकिंग: दुर्ग में आज भी 800 के करीब नए केस, 5 की मौत, जिले के इस गांव मिले में 180 लोग पॉजिटिव
दुर्ग। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुर्ग में भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। दुर्ग में आज कोरोना के 769 नए कैसे मिले हैं, वहीं आज दुर्ग में 6 लोगों की मौत भी हो गई है। दुर्ग जिले में कोरोना को लेकर स्थिति भयावह है। ढौर गांव अचानक कोरोना का हॉट स्पॉट बन गया है। 180 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गांव में बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसलिए ढौर गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। ढौर गांव में तकरीबन 4500 की आबादी हैं। 1500 परिवारों के इस गांव में अब लोगों का बाहर आना बंद करा दिया गया है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाकर 2500 लोगों का कोविड-19 टेस्ट कराया है। इनमें 180 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगेगा टीका
दुर्ग जिले में अब 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को भी कोविड का टीका लगाया जाएगा। पहले केवल 45 वर्ष से अधिक के कोमार्बिड लोगों को ही यह टीका लगाया जा रहा था। अप्रैल की पहली तारीख से यह टीका सभी चिन्हांकित केंद्रों में लगाना आरंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए लगभग तीन लाख पैंसठ हजार लोगों को चिन्हांकित किया गया है। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने अगले एक महीने के भीतर व्यापक अभियान चलाकर सभी के टीकाकरण को सुनिश्चत करने के निर्देश दिये हैं। आज कलेक्टर ने जिला अस्पताल स्थित वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण भी किया।
जिले के नगरीय निकायों के लिए आदेश जारी
दुर्ग जिले के नगरीय क्षेत्र में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष में समस्त नगरीय निकाय एवं नगर निगम दुर्ग, भिलाई, चरोदा, रिसाली की सीमा क्षेत्र के भीतर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित कर दिया गया है। जिसके अनुसार सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानों की कार्यावधि प्रातः 6ः00 बजे से रात्रि 9ः00 बजे तक रहेगी और रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में टेकअवे, होम डिलीवरी, इंडोर डाइनिंग टेबल की समयावधि प्रातः 8ः00 बजे से रात्रि 10ः00 बजे तक रहेगी। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल स्टोर सभी नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।
सभी प्रकार की दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारी, कर्मचारियों व ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान व संस्था में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहले खरीदारी करने के लिए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का वितरणध्विक्रय किया जाए एवं तत्पश्चात वस्तुओं व सेवाओं का विक्रय किया जाये । प्रत्येक दुकान व संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। अगर किसी बाजार या अन्य किसी बाजार या क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं क्षेत्र कॉन्टिनमेन्ट जोन के सभी नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त में से किसी एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो दुकान या संस्थान को 15 दिवस के लिए बंद कर दिया जाएगा।