दुर्ग के बाद अब इस जिले में भी लगाया गया लॉकडाउन, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
बेमेतरा:- लॉकडाउन का यह पहला आदेश है. जो बेमेतरा के शहरी क्षेत्रों में लगाया गया है. बेमेतरा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया गया है. आदेश के मुताबिक, बेमेतरा, नवागढ़ और मारो के निकाय क्षेत्र में लॉकडाउन लगाया गया है। जबकि जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं होगा है.
कलेक्टर शिव अनंत तायल के निर्देश पर सीएमओ ने आदेश जारी किया है. आदेश में दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है. यहां दुकानें सुबह 6 बजे से 2 बजे तक ही खुलेंगी. इसके बाद दुकान खोलने पर कार्रवाई होगी., लेकिन अतिआवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी।
शहर के समस्त व्यावसायियों एवं आम नागरिको को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर जिला- बेमेतरा के आदेशानुसार नगर पालिका बेमेतरा क्षेत्र को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया गया है,
अत्यावश्यक वस्तु एवं सेवाओं की दुकान / संस्था प्रातः 06.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक खोली जा सकेंगी। स्वास्थ्य या आपातकालीन सेवाए लॉकडाउन से प्रभावित नही रहेंगी। कन्टेन्मेंट जोन में अनावश्यक जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
दोपहर 02.00 बजे के पश्चात व्यवसाय करते पाये जाने पर महामारी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें। आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि बिना मास्क के घुमते पाये जाने पर एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर 500 रू. जुर्माना वसूल किया जावेगा।