कोरोना का कहर: दुर्ग जिले में लॉकडाउन के पहले निकले 1100 से अधिक संक्रामित मरीज
दुर्ग/भिलाई। जिला दुर्ग में कोरोना का कहर जारी है। जिले में आज 1169 नए संक्रामित मरीज मिले है व 6 लोगो की इलाज के दौरान मौत भी हुई है।
छत्तीसगढ़ में आज 7,302 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की पहचान हुई वहीं 1,228 मरीज़ स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज/रिकवर्ड हुए। राज्य में स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज/रिकवर्ड हुए मरीज़ों की संख्या 3,27,689 है। इस वायरस के संक्रमण से मौत का प्रतिशत भी पिछले बार की तुलना में अधिक है। इस खतरनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को अनिवार्य रूप से इस संक्रमण के प्रकोप से बचने के लिए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।
दुर्ग में कल से नौ दिनों का लाकडाउन, ई-पास के बगैर नही घुस सकेंगे शहर में
जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलने वाला लाकडाउन अब तक का सबसे सख्त लाकडाउन होगा। लाकडाउन के कार्यान्वयन की रणनीति के संबंध में आज महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई। इसमें कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने अधिकारियों को विस्तार से निर्देश दिये।
बैठक में भिलाई निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी, अपर कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी सभी निगम आयुक्त, एसडीएम एवं पुलिस अधिकारी मौजूद थे। बैठक में जिले से सटी हुई सीमाओं पर पुलिस एवं राजस्व के दल मानिटरिंग करेंगे। जिले की सीमाएं पूरी तरह सील होंगी। ई-पास के बगैर आने वालों पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। ई-पास का आवेदन जिले की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया है। अत्यावश्यक सेवाओं के अतिरिक्त राज्य सरकार के सारे कार्यालय बंद रहेंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारी अपना पहचान पत्र दिखाकर अपने कार्यालय पहुँच सकेंगे। मार्निंग वाक, साइक्लिंग, जिमिंग पूरी तरह बंद रहेंगे। जरूरतमंदों को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किये जा रहे हैं।
निर्देश के मुताबिक केवल एनएच के चल रहे निर्माण कार्य एवं अमृत मिशन के कार्य चलेंगे, शेष सभी निर्माण कार्य बंद रहेंगे। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूर्णतः बंद रहेंगे। मेडिकल, पेट्रोल पंप, चश्मा दुकान विक्रेता जिनको लाकडाउन में छूट मिली है, उनकी शत-प्रतिशत टेस्टिंग की जाएगी। अन्य राज्यों से अथवा प्रदेश के अन्य जिलों से दुर्ग के अलावा अन्य जिलों हेतु संचालित सार्वजनिक परिवहन को शहर के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं। जिले से प्रदेश के अन्य जिलों अथवा अन्य राज्यों हेतु संचालित लंबी दूरी की सार्वजनिक परिवहन सेवा आनलाइन बुकिंग के आधार पर संचालित होगी। प्रस्थान के केवल पाँच मिनट पूर्व एकमात्र दुर्ग के बस स्टैंड पर उपलब्ध होगी। अन्य प्रदेश अथवा जिलों से आने वाले यात्रियों का ब्योरा सीएमएचओ कार्यालय में बस संचालक को उपलब्ध कराना होगा। अन्य क्षेत्रों से आने वाले यात्रियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। इसके लिए बस स्टैंड में कैंप लगाये जाएंगे, सबके टेस्ट की जवाबदेही बस संचालक की होगी। अत्यावश्यक सेवाओं के परिवहन को अनुमति होगी। केवल वाहन चालक और हेल्पर को ही वाहन में अनुमति होगी।
हर दिन शाम को एसडीएम-एसडीओपी फ्लैगमार्च करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय अमले का दल बनाकर लाकडाउन का पालन सुनिश्चित कराया जाएगा। विवाह और अंत्येष्टि में 50 के भीतर लोगों को ही अनुमति मिल सकेगी। सभी परीक्षाओं को अनुमति, परीक्षार्थी के साथ अभिभावक भी जा सकेंगे। ट्रेन से अथवा फ्लाइट से परिवहन के लिए जाने वाले लोगों को टिकट दिखाने पर अनुमति दी जाएगी। मोबाइल रिचार्ज दुकानें बंद रहेंगी। घर जाकर दूध बाँटने वाले विक्रेता सुबह 6 से 7 बजे एवं शाम 6 से 7 बजे जा सकेंगे। औद्योगिक संस्थानों को प्रतिबंध से छूट रहेगी। बैंक एवं पोस्ट आफिस सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुले रहेंगे। चार पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम तीन एवं दो पहिया वाहनों में केवल दो व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति। वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के लिए केंद्र तक जाने की अनुमति होगी। सारी छूटें कंटेटमेंट क्षेत्र में लागू नहीं। आदेश के उल्लंघन होने पर धारा 188 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने भीड़ वाले बाजार के अलग अलग क्षेत्र में पैदल मार्च किया। इस बीच कोरोना गाइडलाइन का पालन करने लोगों को हिदायत दी. एसपी प्रशांत कुमार ठाकुर और एएसपी संजय ध्रुव सीएसपी राकेश जोशी ने लॉकडाउन से पहले व्यवस्थाओं को देखने के लिए सिविक सेंटर और सेक्टर-१० में पैदल मार्च किया। व्यापारियों से आग्रह किया कि बढ़ते करोना प्रकोप को देखते हुए खुद भी सुरक्षित रहे और परिवार को सूरक्षित रहे। साथ ही भीड़ भाड़ न लगए सोशल डिस्टेसिंग का पालन करे। जिला और पुलिस प्रशासन संयुक्त रुप से लोगों की मदद के लिए तैयार है। किसी भी प्रकार की अफवाह और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों की सूचना नजदीकी थाना में दे। उधर दुर्ग जिले को नाकेबंदी की गई है। जिसका जायजा लिया गया। ७५ स्थान पर पेट्रोलिंग टीम को तैयार किया गया है।
धारा १४४ का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई : एएसपी संजय ध्रुव
एएसपी संजय ध्रुव ने बताया कि इसमें बिना मास्क, शराब पीकर गाड़ी चलाना और धारा १४४ का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जिले के सभी टीआई अपने थाना क्षेत्रों में धारा १४४ का उल्लंधन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। धमधा टीआई त्रिनाथ त्रिपाठी ने बिना मास्क लगाए घुमने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने करीब दो दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। वहीं उतई टीआई नवी मोनिका पांडेय ने प्लाइंट लगाकर लोगों के साथ सख्ती से पेश आई। १९ लोग बिना मास्क लगाए पकड़े गए। उनके खिलाफ कार्रवाई कर ९ हजार ५०० रुपए जुर्माना वसूल किया। इसी तरह पाटन टीआई शिवानंद तिवारी ने १५ वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्हें कोविड-१९ के गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी।