ब्रेकिंग: छत्तीसगढ़ में 31 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, बाजारों की दुकानों को खोलने की मिल सकती है अनुमति, जिलों में स्थिति देखकर कलेक्टर जारी करेंगे दिशा निर्देश

रायपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच पिछले माह से लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन के बीच प्रदेश में संक्रमण का दायरा घटने लगा है इसके बाद भी सरकार ने प्रदेश में 31 मई तक कुछ छूटों के साथ लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया है। सरकार ने सभी कलेक्टरों की इसकी विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी। जिला कलेक्टर अपने जिले की स्थिति के अनुसार रियायतें दे सकते हैं लेकिन सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही छूट का प्रावधान किया जाएगा। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार हर रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। केवल पेट्रोल पंप, अस्पताल चिकित्सा प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें, दूध होम डिलीवरी, पालतू जानवर की दुकानें, एलपीजी, समाचार पत्र और फलों, सब्जियों की होम डिलीवरी, और अन्य अनुमत वस्तुओं और सेवाओं को रविवार को अनुमति दी जाएगी।
प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन पर स्थिति साफ करते हुए पहले से चल रही रियायतों के अलावा स्थापित बाजारों को खोलने की अनुमति दे दी है। बाजार खुलने को लेकर जिला कलेक्टर अपने स्तर पर समय का निर्धारण करेंगे। इसके लिए मौजूदा स्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा। राजधानी रायपुर, दुर्ग व राजनांदगांव में अतिरिक्त छूट मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके तहत जिले में बजारों को निश्चित समय के लिए खुलने की अनुमति मिलेगी। सरकार के निर्णय के अनुसार बाजारों में दुकानें ऑड-ईवन आधार पर खुलेंगी। अनाज की थोक दुकानों को भी शाम 5 बजे तक कारोबार की अनुमति होगी। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को भी कारोबार की अनुमति मिलने जा रही है। होटल और रेस्टोरेंट से रात 10 बजे तक भोजन की होम डिलीवरी हो सकती है। खाने के आर्डर रात 9 बजे तक ही लिए जा सकेंगे।

जरुरी प्रतिबंदों के साथ इन सेवाओं को अनुमति

  • रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति। भोजन के आर्डर रात 9 बजे तक लिए जा सकते हैं।
  • थोक सब्जियों और फलों को उतारने का काम किसी भी समय रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच किया जा सकता है। जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह छह बजे के बाद कभी नहीं।
  • प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है।
  • अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए अनुमति के साथ विवाह और अंतिम संस्कार।

इन सेवाओं पर पांबदी के निर्देश

  • सभी मंडी और सब्जी बाजार (रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार) जनता के लिए नहीं खुलेंगे। (सब्जी की ठोक व्यपार)
  • होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति है)।
  • मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम।
  • मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान।
  • समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल।
  • सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, सार्वजनिक विरोध निषिद्ध रहेंगे।
  • कोचिंग कक्षाएं, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), छात्रावास (केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर)।
  • शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी (केवल ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी)
  • पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, और इसी तरह के मोबाइल भोजनालयों, चौपाटी, ठेला और सड़क किनारे छोटी भोजनालयों की दुकानों की अनुमति नहीं है।
  • सैलून / स्पा नहीं खुलेंगे।