ब्रेकिंग न्यूज़: दुर्ग जिला में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, दुर्ग कलेक्टर ने जारी किया 26 बिंदुओ की गाइडलाइन
दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार दुर्ग जिले में भी लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बार लॉकडाउन के साथ अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। जिला कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे ने शासन के दिशानिर्देशों के साथ दुर्ग जिले में अतिरिक्त छूट देते हुए दुकानों को खोलने की अनुमति दी है। व्यापारिक संगठनों से चर्चा के बाद बाजार की आधी दुकानों को एक-एक दिन के गैप में खोला जाएगा। यानी तीन तीन दिन के लिए दुकानें खुलेंगी। इस बार किराना दुकानों के साथ दैनिक आवश्यकताओं वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार दुकानें शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। 5 बजे के बाद यदि दुकानें खुली मिली तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।
बता दें कि दुर्ग जिले में लॉकडाउन को लगभग 6 सप्ताह बीत चुके हैं। इस बीच जिले में संक्रमण का दायरा काफी कम हो गया है। जिले में एक समय पॉजिटिविटी रेट 50 फीसदी से अधिक हो गई थी जो कि अब 7 फीसदी तक पहुंच चुकी है। जिले में 17 मई तक लॉकडाउन का आदेश दिया गया था जिसे अब 31 मई तक बढ़ाया जा रहा है। दुर्ग जिले में कई रियायतों के साथ 31 मई तक लॉकडाउन रखने का निर्णय लिया है। कलेक्टर के आदेश के अनुसार रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिन दुकानों को छूट दी गई है वह हर संडे बंद रहेंगी। इस दौरान सिर्फ अस्पताल, क्लीनिक मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप ही चल सकेंगे। इसके अलावा राशन दुकानें, एलपीजी, न्यूज़पेपर, दूध, फल, सब्जी की होम डिलीवरी हो सकेगी। हर रोज शाम 5 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक रात का लॉकडाउन लागू रहेगा इस दौरान होटल, रेस्टोरेंट होम डिलीवरी, थोक माल कार्गो, लोडिंग- अनलोडिंग ही अपने तय समय तक हो सकेगा।
लॉकडाउन की नई गाइडलाइन में इन्हें मिली छूट
- 50 प्रतिशन स्टाफ रोटेशन के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे।
- छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को रहने की अनुमति होगी।
- रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक मंडियों में या गोदामों में लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा।
- लोक सेवा केंद्र / चॉइस सेंटर शाम 5:00 बजे तक खोले जाएंगे, लेकिन यहां मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- कृषि संबंधित बीज खाद कीटनाशक मशीनरी की दुकानें 5 बजे तक खुलेंगी।
- वाहन मरम्मत, पंचर, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विस, आटा चक्की, पैकेजिंग मैटेरियल संबंधित यूनिट्स 5 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी।
- गाडिय़ों के शोरूम नहीं खुलेंगे लेकिन सर्विसिंग सेंटर खुलेंगे।
- किराना की दुकानें, डेली नीड्स, फल, दुकानें शाम 5:00 बजे तक खुलेंगी।
- फल, सब्जी, अंडा, मछली, मटन व चिकन दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी।
- बाजार में बनी दुकानें रविवार को छोड़कर आम दिनों में ऑड ईवन आधार पर खुलेंगी, शाम 5 बजे तक इन्हें खोला जा सकेगा।
- व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित सीरीज के हिसाब से अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें, एक-एक दिन के गैप से खुलेंगी।
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को खुलने वाली दुकान
सराफा, कपड़ा (रेडीमेड एवं कपड़ा दुकान), बर्तन (प्लास्टिक), जूता चप्पल (फुट वियर), मोबाइल एवं मोबाइल एसेसरीज दुकान, कॉस्मेटिक एवं गिफ्ट दुकान
मंगलवार गुरुवार, शनिवार को खुलने वाली दुकान
अनाज, किराना, मनिहारी, फूल माला, इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिकल
ऑटो एवं आटो पार्ट्स, बेकरी, मिठाई, सूखे मेवे , हार्डवेयर एवं भवन निर्माण सामग्री
गली मोहल्ले की किराना दुकानें, आटा चक्की एवं मिल्क पार्लर पूर्व की भांति खुलेंगे
नोट : बैंक जहां 5 एवं 5 से कम कर्मचारी है वहां पूरे कर्मचारियों के साथ बैंक कार्य होगा जहां 5 से ज्यादा है वहां 50% में काम होगा
- हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, एसी, कूलर से संबंधित दुकानें खुलेगी शाम 5 बजे तक खुलेंगी।
- जिले में अब अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसे ई-कामर्स कंपनियां शाम 5 बजे तक डिलवरी कर सकेंगी।
- थोक किराना, अनाज, आलू प्याज दुकानों को शाम 5 बजे तक इन्हें खोला जा सकेगा।
- पोस्ट ऑफिस, बैंक, बीमा कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ आम लोगों के लिए खुलेंगे।
- दूध पार्लर सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम को 5 से 7.30 बजे तक खोले जा सकेंगे।
- पेट्स शॉप सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 6.30 बजे तक खुलेंगे।
इन पर जारी रहेगी पाबंदी
- कलेक्टर के आदेश के मुताबिक सभी सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल शोरूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी, पार्लर, स्पा, जिम बंद रहेंगे।
- शराब दुकानों को भी बंद रखा जाएगा सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन के जरिए होम डिलीवरी की अनुमति होगी।
- पार्क, रिजॉर्ट ,धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल बंद रहेंगे।
- स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बंद रहेंगे, सभी प्रकार के सभा जुलूस, प्रदर्शन, सामाजिक धार्मिक, राजनीति का आयोजन पूरी तरह से बंद रहेंगे।
- जिले के सभी पान, सिगरेट, चाट, गुपचुप, फास्ट फूड के ठेले भी बंद रहेंगे।