जिला न्यायालय में अब कई आवश्यक मामलों पर की जायेगी सुनवाई

रायपुर: रायपुर जिले में कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा रायपुर को अनलॉक की ओर कदम बढ़ाते हुए सशर्त व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुलने की दी गई छूट के बाद अब जिला न्यायालय में कामकाज का दायरा भी आज से बढ़ाया गया है। लेबर कोर्ट में अब प्रतिदिन 11 से 02 बजे तक 04 मजिस्ट्रेट बैठेंगे और सेशन कोर्ट में 11 से 02 तक प्रतिदिन 01 जज बैठेंगे। इसी प्रकार अपरान्ह 03 से शाम 05 बजे पूर्ववत जमानत, सुपुर्दनामा की सुनवाई जारी रहेगी। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार वर्मा ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए रायपुर जिला कलेक्टर ने रायपुर जिले को 31 मई तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया था, जिसके कारण उच्च न्यायालय बिलासपुर ने जिला न्यायालय रायपुर में कार्यव्यवस्था निर्धारित की गई थी। चूंकि अब जिला कलेक्टर ने जिले को कन्टेनमेंट जोन संबंधी घोषणा को निरस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय ने अब रायपुर जिला न्यायालय एवं बाह्य न्यायालय तिल्दा के संबंध में आज से 5 जून तक के लिये सामान्य और नियमित कामकाज प्रतिबंधों व शर्तों के अधीन संचालित किये जाने की व्यवस्था की गई।

इस अवधि में रिमाण्ड प्रकरण, जमानत प्रकरण, सुपुर्दनामा प्रकरण, सिविल और दांडिक अपील एवं रिवीजन, विचाराधीन बंदियों से संबंधित दांडिक मामले, 05 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित सिविल और दांडिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में जमा दावा राशि आहरण से संबंधित मामले, सर्वोच्च न्यायालय अथवा छग उच्च न्यायालय द्वारा समय-सीमा में निराकरण हेतु निर्देशित सिविल और दांडिक मामले, अन्य अत्यावश्यक प्रकृति के सिविल और दांडिक मामले, जिन्हें संबंधित न्यायालय अत्यावश्यक मानते हुए सुनवाई हेतु उपयुक्त समझे तथा महिलाओं एवं बच्चों पर लैंगिक हमले से संबंधित मामलों का विचारण आदि मामलों पर सुनवाई की जायेगी।

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