रायपुर । रायपुर में प्रशासन ने पार्टी/कार्यक्रमो में बैंड और धुमाल बजाने की अनुमति देते हुए आदेश ज़ारी कर दिए है। आपको बता दे कि आदेश के अनुसार बैंड वालो की संख्या अधिकतम 10 व्यक्तियों की दी गयी है। शर्तो के अनुसार बैंड बजाने वालो का थर्मल स्केनिंग करना और मास्क पहना अनिवार्य किया गया है।