आरबीआई ने तीन सहकारी बैंकों पर 23 लाख रुपये का लगाया जुर्माना
नई दिल्ली:- विभिन्न नियमों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने तीन सहकारी बैंकों पर 23 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने मुंबई के मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक लिमिटेड पर 12 लाख रुपये, इंदापुर अर्बन को-ओपरेटिव बैंक पर 10 लाख रुपये और बारामती के दि बारामती सहकारी बैंक लिमिटेड पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
इसलिए लगा जुर्माना
आरबीआई ने मोगावीरा को-ओपरेटिव बैंक के ममाले में कहा कि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि बैंक ने बिना दावे वाले जमा धन का जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरुकता (डीईए) कोष में पूरी तरह से हस्तांतरण नहीं किया था और साथ ही निष्क्रिय खातों की वार्षिक समीक्षा भी नहीं की। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी।
रिजर्व बैंक ने इंदापुर कोओपरेटिव बैंक को लेकर कहा कि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसकी निरीक्षण रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि उसने असुरक्षित अग्रिमों पर एकीकृत सीमा का पालन नहीं किया और उसके पास बैंक में खातों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण की आवधिक समीक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। साथ ही बैंक में ग्राहकों के जोखिम संबंधी वर्गीकरण के लिहाज से लेन-देन के असंगत होने की स्थिति में अलर्ट तैयार करने के लिए मजबूत व्यवस्था नहीं थी।
सालाना आधार पर 5.74 फीसदी बढ़ा बैंक कर्ज
मालूम हो कि चार जून 2021 को समाप्त पखवाड़े में बैंक कर्ज सालाना आधार पर 5.74 फीसदी बढ़कर 108.43 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं जमा 9.73 फीसदी बढ़कर 153.13 लाख करोड़ रुपये हो गई। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े के अनुसार एक साल पहले पांच जून, 2020 को समाप्त पखवाड़े में बैंक कर्ज 102.55 लाख करोड़ रुपये और जमा राशि 139.55 लाख करोड़ रुपये रही थी। इससे पूर्व, 21 मई, 2021 को समाप्त पखवाड़े में बैंक ऋण 5.98 फीसदी जबकि जमा 9.66 फीसदी बढ़ी थी। केंद्रीय बैंक के आंकड़े के अनुसार, समूचे वित्त वर्ष 2020-21 में बैंक कर्ज 5.56 फीसदी और जमा 11.4 फीसदी बढ़ी।