सरकार ने जारी की योजना: कोरोना से मृतक आश्रितों को मिलेंगे 50 हजार रुपए, आवेदन करने के 30 दिन में ऑनलाइन ट्रांसफर होगी रकम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके लिए मृतक आश्रितों या उनके परिजनों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के 30 दिन में अनुदान राशि राज्य आपदा मोचन निधि से मृतक के परिजन के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी जाएगी। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव और राहत आयुक्त रीता शांडिल्य ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए हैं।

CADC से प्राप्त कोरोना से मौत का प्रमाण पत्र लगाना होगा
कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि पिछले डेढ सालों से वायरस के नए वैरिएंट के चलते मृतकों की संख्या में वृद्धि जारी है। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोविड-19 से 22 सितंबर 2021 तक प्रदेश में 13 हजार 563 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। प्रति परिवार को 50 हजार रुपए के हिसाब से राज्य सरकार लगभग 68 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी।

सहायता राशि के लिए संबंधित परिवार निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। आवेदक के पास CDAC की ओर से जारी कोविड-19 से मृत्यु का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।

सबसे ज्यादा मौतें रायपुर, सबसे कम नारायणपुर में

जिला मौत जिला मौत
दुर्ग 1797 राजनांदगांव 515
बालोद 236 कवर्धा 267
रायपुर 3139 धमतरी 545
बलौदाबाजार 470 महासमुंद 365
गरियाबंद 194 बिलासपुर 1207
रायगढ़ 978 कोरबा 579
जाजंगीर-चांपा 833 मुंगेली 167
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही 146 सरगुजा 245
कोरिया 176 सूरजपुर 224
बलरामपुर 118 जशपुर 212
बस्तर 188 कोंडागांव 99
दंतेवाड़ा 24 सुकमा 20
कांकेर 223 नारायणपुर 14
बीजापुर 55 अन्य राज्य 131

​​​​तहसील, जिला कार्यालय और निगम क्षेत्र में आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था करें
आदेश में यह भी कहा गया है कि कलेक्टर अपने जिले में इसका प्रचार-प्रसार करें। साथ ही प्रत्येक तहसील कार्यालय, जिला कार्यालय, नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालय में भी आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की जाए। प्राप्त सभी आवेदनों को कलेक्टर स्वयं की निगरानी में जांच व सत्यापन करेंगे। कलेक्टरों को निर्देश दिए गए कि मृत व्यक्तियों के परिजनों से से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर उनको अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करें। आबंटन के लिए मांग पत्र राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग को शीघ्र भेजना सुनिश्चित करें।

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