वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का मौका, जिनकी आयु 1 जनवरी को होगी 18 वर्ष वह भी कर सकते हैं आवेदन, दुर्ग में हेल्पलाइन जारी
दुर्ग। अगर आपकी उम्र 18 साल नहीं हुई और आप दो महीने बाद 18 साल के हो जाएंगे तो आप अभी से अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जिला प्रशासन इसके लिए विशेष अभियान चला रहा है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी खेमलाल वर्मा ने बताया कि निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मापदंडों को पूरा करने वाले तहसील कार्यालय जाकर या फिर एनवीएसपी डाट या प्ले स्टोर में वोटर हेल्पलाइन में जाकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकते हैं। यहां नाम काटने अथवा संशोधन के लिए भी आवेदन दिया जा सकता है।
खेमलाल वर्मा ने बताया 1 से 30 नवंबर तक कार्यालयीन दिवसों में सभी मतदान केंद्रों में दावा-आपत्ति प्राप्त करने का कार्य किया जाएगा। विशेष अभियान दिवस के तहत 14 नवंबर और 21 नवंबर को भी दावा आपत्ति का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने और संशोधन के लिए किसी भी दिन तहसील कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। जिन लोगों को अपना मतदाता परिचय पत्र बनवाना है वह जिले के दुर्ग, धमधा और पाटन तहसील कार्यालय के मतदाता सुविधा केन्द्र से इसे बनवा सकते हैं।
नाम जुड़वाने के लिए प्रारूप- 6 में दें आवेदन
1 जनवरी को जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है वे प्रारूप-6 में आवेदन प्रस्तुत कर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। मतदाता सूची से नाम विलोपन हेतु प्रारूप-7, मतदाता सूची की प्रविष्टयों में सुधार के लिए प्रारूप-8 और एक ही विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्थानांतरण की दशा में प्रारूप-8 (क) में आवेदन दे सकते हैं।
टोल फ्री नंबर पर करें कॉल
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान तथा मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय रायपुर में स्थित टोल फ्री नंबर 1950 में कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के लिए सुबह 10:30 से शाम 5:30 तक का समय निर्धारित किया गया है। पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावा-आपत्ति की सूची वेबसाईट पर उपलब्ध रहेगी। सूची में आपत्ति होने पर संबंधित निर्वाचक, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने, काटने, संशोधन एवं स्थानांतरण के लिए प्ले स्टोर से वोटर हेल्प लाईन एप डाउनलोड कर अथवा एनवीएसपी डाट इन पोर्टल में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप मतदाता सूची में अपना भी नाम खोज सकते हैं।