सुप्रीम कोर्ट : राज्य सरकारों वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए 24 घंटे का समय
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में गंभीर वायु प्रदूषण को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों को आड़े हाथ लिया और चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए जमीन पर कुछ भी नहीं हो रहा है। शीर्ष अदालत ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए एक आयोग होने की उपयोगिता पर सवाल उठाया। पीठ ने कहा कि अगर इसमें विभिन्न विभागों के लोग शामिल होते हैं और ऐसा लगता है कि निर्णय को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। अदालत ने सरकार को वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए ठोस उपाय करने के लिए 24 घंटे का समय दिया।
मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि आपात स्थिति में आपातकालीन उपायों की जरूरत है। मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, “अगर चीजें काम नहीं कर रही हैं तो आपको रचनात्मकता के साथ काम करना होगा।” वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उपायों के संबंध में, मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “हमें कुछ असाधारण करना होगा .. हम आपकी नौकरशाही में रचनात्मकता को लागू या प्रेरित नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ कदम उठाने होंगे।”