सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बैग का धड़ल्ले से हो रहा उपयोग, झिल्लियां व डिस्पोजल गिरास के कारण जाम हो रही नालियां

दुर्ग (चिन्तक)। दुर्ग-भिलाई छोटे-बड़े दुकानदारों द्वारा प्रतिबंधित कैरी बैग के रूप में सिंगल यूज प्लास्टिक के झिल्लियों का उपयोग बाजारों में धड़ल्ले से किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा कई बार समझाइश के बाद भी व्यापारी नहीं सुधर रहे। पॉलीथीन बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से 120 माइक्रोन तक बढ़ाई गई है। वर्तमान में देश में 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथिन बैग का यूज प्रतिबंधित है।

शहर के किनारा दुकान, सब्जी मंडी, मछली मार्केट सहित सड़क किनारे ठेले खोमचे लगाकर व्यवसाय करने वाले व्यापारियों द्वारा प्रतिबंधित झिल्ली के कैरी बैग का उपयोग किया जा रहा है। वहीं नागरिकों में भी जागरूकता का अभाव है। खरीदारी पर निकलते समय लोग अपने साथ थैला लेकर नहीं निकलते। प्रतिबंधित झिल्ली के कारण शहर के लगभग सभी नालियां जाम की स्थिति में है। शहर की सड़कों व गलियों में घुमने वाले आवारा मवेशी झिल्लियों को खाने के बाद काम के गले में समा रहे है। केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विगत 12 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी कर चिन्हित किए गए बीस सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर 2022 के अंत तक रोक लगाने के निर्देश दिए है।

ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ में एक जनवरी 2015 से पॉलीथिन कैरीबैग पर पूर्णत: प्रतिबंध लागू हो गया है। 28 दिसंबर को जारी अधिसूचना के मुताबिक राज्य में अब प्लास्टिक कैरी बैग का निर्माण, भंडारण, आयात, विक्रय या परिवहन नहीं हो सकेगा। इसे पूरी तरह गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है। प्रतिबंध पर कड़ाई से पालन कराने की जिम्मेदारी जिला कलेक्टरों और सेल्स टैक्स अफसरों , पर्यावरण विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों, नगरीय निकायों के कमिश्नर व सीएमओ को दी गई है।

डिस्पोजल गिलास अब भी बिक रहा
प्रतिबंध के बाद भी शहर में डिस्पोजल गिलास का चलन अभी बंद नहीं हुआ है। झिल्लियों के साथ-साथ डिस्पोजल गिलास भी सड़कों व नालियों में पड़े देखा जा सकता है। होलसेल व्यापारियों द्वारा ऐसे प्रतिबंधित सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। किराना दुकान सहित ठेले खोमचे में डिस्पोजल गिलास मिलना आम बात है। लगभग सभी शराब भट्ठियों के पास कचरे में डिस्पोजल गिलास देखे जा सकते है जो बाद में शहर में गंदगी फैलाने का काम करता है।

प्रशासन गंभीर नहीं, व्यापारियों को डर नहीं
प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग में सामान बेचने वाले कई छोटे-बड़े व्यापारियों पर कार्रवाई पश्चात कुछ समय बाद फिर से इसका उपयोग होने लगता है। इसका एक ही मतलब निकलता है कि या तो प्रशासन गंभीर नहीं या व्यापारियों में कार्रवाई को लेकर कोई डर नहीं। भविष्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन द्वारा वर्तमान में सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। ऐसा कार्रवाई करें जिससे व्यापारी प्रतिबंधित कैरी बैग व डिस्पोजल गिलास जैसे सामानों दुबारा बेचने के लिए सोच में पड़ जाए।

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