मांस-मटन बिक्री करते पाए जाने पर होगी कार्रवाई, जानिए क्यों और कब तक लगा है प्रतिबंध…
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश पर 12 सितम्बर पर्युषण पर्व के पहले दिन, 19 सितम्बर गणेश चतुर्थी, 20 सितम्बर पर्युषण पर्व के अंतिम दिन, 25 सितम्बर डोल ग्यारस, 28 सितम्बर अनन्त चतुर्दशी, 30 सितम्बर पर्युषण पर्व में संवत्सरी और उत्तम क्षमा के अवसर पर रायपुर में स्थित पशु वध शाला गृह एवं मांस-मटन बिक्री प्रतिबंध लगाया गया है।
मटन बिक्री दुकानों को बन्द रखे जाने के आदेश नगर पालिक निगम रायपुर के स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गए हैं। इस अवसर पर किसी भी दुकान में मांस विक्रय करते पाए जाने पर मांस जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर नगर पालिक निगम रायपुर के समस्त जोन स्वास्थ्य अधिकारी। स्वच्छता निरीक्षकगण उपरोक्त आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे और अपने सम्बंधित क्षेत्रों में लगातार पर्यवेक्षक रखेंगे।