पलाश चन्देल को HC से बड़ी राहत: दुष्कर्म समेत कई आरोप खारिज, जस्टिस पांडेय की बेंच ने सुनाया फैसला
बिलासपुर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जब हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के कई आरोपों को खारिज कर दिया। इस मामले में जांच रिपोर्ट के अध्ययन के बाद कोर्ट ने माना कि मामले में कोई अपराध नहीं बनता है, और इस फैसले को जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की सिंगल बेंच ने सुनाया।
इस मामले की बात आदिवासी महिला से दुष्कर्म की शिकायत की थी, जिसने 19 जनवरी को जांजगीर में कार्यरत एक आदिवासी महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था और इसके बाद रायपुर में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में 23 अगस्त को सुनवाई पूरी हुई थी, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया था। हाईकोर्ट ने इस मामले की FIR और जांच को निरस्त करने का आदेश जारी किया है।
मामले का पूरा संदर्भ यह था कि महिला ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। आरोप था कि पलाश और पीड़िता की दोस्ती फेसबुक के जरिए हुई थी, और 2018 के बाद उनकी दोस्ती और गहरी हुई। आरोप था कि इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर पीड़िता से लगातार संबंध बनाए। आरोप था कि वर्ष 2021 में जब पीड़िता गर्भवती हो गई तो गर्भपात की दवा देकर उसके बच्चे का गर्भपात करा दिया गया।
इसके बाद दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई, जिसके बाद पीड़िता ने पलाश के खिलाफ शिकायत की। मामले का स्थान जांजगीर चांपा के जिले में था, जिसके कारण पलाश चंदेल के खिलाफ रायपुर में जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी, और रायपुर पुलिस ने जांजगीर चांपा पुलिस को केस भेज दिया था।