जीएसटी विभाग ने शुरू की योजना: 50 लाख तक बकाया पर 40 फीसदी छूट, जुर्माना भी माफ…
रायपुर। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग ने वैट, केंद्रीय प्रवेश कर, टर्नओवर कर और विलासिता कर की पुरानी बकाया राशि की वसूली के लिए मूल्य वर्धित कर (वैट) और वाणिज्यिक कर अधिनियम के तहत एकमुश्त निपटान योजना (OTS) शुरू की है। इस योजना से बकाया वाले हजारों व्यापारियों को लाभ होगा। एक अनुमान के अनुसार 70,000 व्यवसायी इस योजना से लाभान्वित होंगे। ओटीएस योजना के प्रावधानों के तहत, ऐसे मामलों में जहां लंबित मामले में बकाया राशि रुपये से अधिक है। एक वर्ष में 50 लाख तक कर राशि का 40% माफ किया जाएगा। साथ ही ब्याज राशि का 90% और जुर्माना राशि का 100% माफ किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां बकाया राशि रुपये से कम है। 50 लाख तक बकाया राशि का 60%, ब्याज राशि का 90% और जुर्माना राशि का 100% माफ कर दिया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के अनुसार, विभाग ने इस योजना को आधिकारिक तौर पर 15 सितंबर को अधिसूचित किया था। एकमुश्त निपटान योजना के तहत लंबित कर, ब्याज और जुर्माना एकत्र किया जाएगा। इसके लिए व्यवसायियों को निर्धारित प्रारूप में वाणिज्य कर आयुक्तालय के कार्यालयों में आवेदन करना होगा। इस ओटीएस योजना के तहत 31 जनवरी 2024 तक आवेदन जमा किये जा सकते हैं। इस ओटीएस योजना की एक विशेष विशेषता यह है कि इसे 31 जनवरी, 2024 तक लंबित मामलों तक बढ़ा दिया गया है, जिसमें कर निर्धारण, संशोधन, पहली या दूसरी अपील और सरकार, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील से संबंधित मामले शामिल हैं। 2010 में बकाया राशि की वसूली के लिए सरल समाधान योजना में भाग लेने वाले व्यवसायिक व्यक्तियों को भी इस निपटान अधिनियम के तहत शामिल किया जा सकता है।
व्यवसायियों की सुविधा के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा ओटीएस योजना, नियम एवं आवेदन प्रारूप वेबसाइट https://comtax.cg.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है। ओटीएस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन भी जमा किये जा सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने वालों को संबंधित वाणिज्यिक कर कार्यालय में संबंधित अधिकारी के पास एक हार्ड कॉपी जमा करनी होगी। ओटीएस के तहत शामिल कारोबारी इसके लिए नि:शुल्क आवेदन कर सकते हैं।