“स्कूलों में छत्तीसगढ़ी में पढ़ाई की याचिका, हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनके वकील से सवाल पूछा ‘याचिका’ को छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है? जानिए क्या है पूरा मामला …

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में, राजकीय स्कूलों में छत्तीसगढ़ी में शिक्षा देने की मांग को लेकर एक याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। इस मामले पर सुनवाई करते समय, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश एनके चंद्रवंशी ने याचिकाकर्ता के वकील से यह पूछा कि छत्तीसगढ़ी में याचिका को क्या बोलते हैं। इस पर जवाब नहीं मिलने पर, कोर्ट ने कहा कि याचिका की आवश्यकता है, लेकिन इसमें और अधिक शोध करने की आवश्यकता है।

याचिकाकर्ता के वकील ने इस मामले में पुनर्विचार करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार किया है। सरकार द्वारा इस मामले में दिया गया जवाब में यह बताया गया कि सरकारी स्कूलों में चार विषयों को सिलेबस में शामिल करके छत्तीसगढ़ी में पढ़ाया जा रहा है। इस याचिका की मूल दावा है कि पहली से 8वीं क्लास तक के छात्रों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने की मांग है, और यह याचिका छत्तीसगढ़ की महिला क्रांति सेना की अध्यक्ष लता राठौर द्वारा दायर की गई है।