पदनाम की पट्‌टी अरुण साव को दिला सकती है चुनाव आयोग का नोटिस, जानें पूरा मामला

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के तारीख का ऐलान हो गया है। इसके बाद से ही आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में राजनीतिक पार्टियों व जनप्रतिनिधियों को दी जाने वाली सुविधाएं वापस ले ली जाती है। राज्य भर में जनप्रतिनिधियों द्वारा सरकारी वाहनों को सरकार को वापस करने व वाहनों में पद, उपनाम हटाएं जाने का नियम है।

इस दौरान अपने निजी वाहन में पदनाम का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं विधानसभा लोरमी से बीजेपी के प्रत्याशी व अध्यक्ष अरूण साव को शनिवार को शहर में पदनाम वाले वाहन में सफर करते देखा गया। विधानसभा क्षेत्र बिल्हा के अंतर्गत तिफरा स्थित निजी होटल में संभाग स्तरीय सोशल मीडिया वालंटियर इनफ्लुएंसर मीट के आयोजन में शामिल होने पहुंचे थे।

आचार संहिता लगने के बाद भाजपा प्रत्याशी सीजी 04 एएक्स-2550 के गाड़ी में अरूण साव को देखा गया। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष लिखा हुआ है। ऐसे में नियम का उल्लंघन करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा बीजेपी प्रत्याशी अरूण साव को नोटिस जारी कर सकते है। राज्य भर में सभी पार्टियों के द्वारा अपने पदनाम वाले नम्बर प्लेट को हटाया जा रहा है। वहीं जिनके द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है उन पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पूर्व ऐसा ही मामला दुर्ग विधायक अरूण बोरा को नोटिस जारी होने की बात सामने आई थी।