हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से अनुमति लेकर SI की नियुक्ति का आदेश किया जारी

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बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है जिसमें एसआई पदों की भर्ती प्रक्रिया को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के साथ ही, प्रदेश में एसआई, प्लाटून कमांडर, सूबेदार, और अन्य कई पदों पर चयन आयोग के आदेश के खिलाफ उठी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया है। चयन आयोग से मंजूरी मिलते ही, उम्मीदवारों को नौकरी की मंजूरी तुरंत मिल जाएगी।

हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिकाओं में कई अनियमितियों की बात कही गई। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की थी। उनके अनुसार, लिखित परीक्षा के अंकों को जारी नहीं किया गया था। विज्ञापन में स्पष्ट कहा गया था कि महिला उम्मीदवार प्लाटून कमांडर के पद के लिए पात्र नहीं होंगी।

इसके बावजूद, चार हजार से अधिक महिलाओं को पात्र माना गया और इससे पात्र पुरूष उम्मीदवार चयन प्रक्रिया से बाधित हो गए है। एक्स सर्विस मेन के लिए 1900 पद स्वीकृत है जबकि कुल पात्र उम्मीदवारों की संख्या 450 हैं। एसआई भर्ती में अनियमितता को लेकर अलग-अलग 721 याचिकाएं दायर की गई है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की आपत्ति के बाद परीक्षण कराने और बंद करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद, राज्य सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की भर्ती प्रक्रिया के रोक की मांग नहीं मानी थी।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद से ही एसआई पद के उम्मीदवार खुश हो गए हैं, और अब उन्हें जल्द ही नौकरी की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

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