पॉपकॉर्न कोल्डड्रिंक कॉम्बो पैक बेचने पर पीवीआर सिनेमा के खिलाफ आयोग का फैसला

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बिलासपुर| फिल्म देखने गए दर्शकों से तरह-तरह स्कीम निकालकर पैसे ऐंठने जाता है। न चाहकर भी दर्शकों इन स्कीमों को लेना पड़ता है। एक ऐसा ही मामला बिलासपुर में सामने आया है। दरअसल, पीवीआर में फिल्म की टिकट के साथ पॉपकार्न और कोल्ड ड्रिंक का पैक बेचना महंगा पड़ गया। चार साल पुराने मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता को ब्याज के साथ जुर्माना भी देना होगा।

जानकारी के अनुसार बिलासपुर के अंजनी विहार कॉलोनी, चांटीडीह निवासी राजेंद्र प्रसाद शुक्ला अपने दोस्त अमित तिवारी के साथ 18 जनवरी 2019 को रामा मैग्नेटो मॉल स्थित पीवीआर में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म देखने गए थे। शाम 4.30 बजे से रात 7 बजे के शो के लिए टिकट लेने काउंटर पर पहुंचे। काउंटर पर बैठे कर्मचारी ने बताया कि ऑडी-1 में क्लासिक की सीट उपलब्ध है, जिसके लिए प्रति टिकट 156 रुपए देने होंगे। दो टिकटों के लिए 312 रुपए लगने की जानकारी दी गई, लेकिन इसी बीच काउंटर पर बैठे एक अन्य कर्मचारी ने यह प्रति टिकट 100 रुपए के स्माल कॉम्बो पैक लेने पर ही दी जाएगी।

बताया गया कि इस पैक में एक छोटा नमकीन पॉपकार्न और पेप्सी की छोटी बोतल दी जाएगी। शुक्ला ने बताया कि उन्हें शुगर के साथ हाई ब्लड प्रेशर है, जिस कारण से डॉक्टर ने नमक और शक्कर का उपयोग करने से मना कर दिया है। इस वजह से कॉम्बो पैक उनके लिए व्यर्थ है, लेकिन काउंटर पर बैठा कर्मचारी जिद पर अड़ा रहा। उसने बताया कि प्रबंधन ने बगैर कॉम्बो पैक के टिकट बेचने से मना किया है। शुक्ला छुट्‌टी लेकर फिल्म देखने गए थे, इस कारण मजबूरी में कॉम्बो पैक के साथ टिकट लिया।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष आनंद कुमार सिंघल, सदस्यों आलोक कुमार पाण्डेय और पूर्णिमा सिंह ने मामले की सुनवाई की। इस दौरान पीवीआर की तरफ से कहा गया टिकट के साथ खाद्य सामग्री और कोल्ड ड्रिंक लेना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन आयोग ने दस्तावेजों से माना कि उन्हें जबरन कॉम्बो पैक लेने पर मजबूर किया गया था। आयोग ने इसे अनुचित व्यापारिक व्यवहार मानते हुए पीवीआर को 45 दिनों में 9 फीसदी ब्याज के साथ 200 रुपए और मानसिक परेशानी की भरपाई के तौर पर 5 हजार और वाद व्यय के 3 हजार रुपए देने के आदेश दिए गए हैं।

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