प्रमोशन मामले में शिक्षकों को राहत, विभाग का आदेश हाईकोर्ट ने किया निरस्त, पढ़ें पूरा मामला
बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में प्रमोशन को लेकर शिक्षकों ने याचिका दायर की। जिसमें शिक्षिका शिवानी भट्ट, बिरतिला तिर्की और अंजू शुक्ला के पदोन्नती आदेश को संयुक्त शिक्षा संचालक ने रद्द कर दिया था।
सुनवाई जस्टिस अरविंद चंदेल के बेंच में हुई। उन्होंने विभाग के आदेश को निरस्त कर पूर्व में दिए गए पदोन्नति को मान्य करते हुए मामले का निराकरण 3 महीने में करने का आदेश दिया है। बता दें, याचिकाकर्ता शिवानी भट्ट की पदोन्नति 15 मई 2023 को सहायक शिक्षक एलबी से शिक्षए एलबी के पद पर हुई। उन्हें प्रमोशन के बाद विकासखंड सारंगढ़ जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में पदस्थ किया गया था।
जिसे बाद में संशोधित करते हुए पूर्व माध्यमिक शाला निरजाम जिला मुंगेली किया गया। पदोन्नति संशोधित शाला में कार्यभार ग्रहण करने के बाद संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग बिलासपुर ने 31 जनवरी 2024 को शिवानी भट्ट की पदोन्नति आदेश को निरस्त कर दिया।
आदेश में कहा गया स्नातक तक की उपाधि बीएचएससी गृह विज्ञान, विज्ञान विषयों में सम्मिलित नहीं है। जिसके कारण याचिकाकर्ता पदोन्नति के लिए पात्र नहीं है। इसलिए शिवानी भट्ट की शिक्षक एलबी के पद पर पदोन्नति निरस्त की जाती है और उनको पूर्ववत सहायक शिक्षक एलबी के पद पर प्राथमिक शाला गुरूघासीदास विकासखंड बिल्हा जिला बिलासपुर में पदस्थ किया जाता है।
जैसे नियम में संशोधन किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वयं विषय बाध्यता को समाप्त किया जा चुका है। साथ ही याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी और की पदस्थापना नहीं हुई है। उपरोक्त आधार पर कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पदोन्नत पपद शिक्ष एलबी के पद पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला निरजाम जिला मुंगेली में कार्य करने के लिए निर्देश दिया है। साथ ही मामले का निराकरण 3 महीने में करने का आदेश दिया है।