दुर्ग जिला में पहली बार किसी अस्पताल के खिलाफ लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई, भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल में रेफर करने का आदेश

दुर्ग। स्वास्थ्य विभाग ने वीवाई अस्पताल, पद्मनाभपुर, दुर्ग को बंद करने के लिए नोटिस जारी किया था। अस्पताल को 20 हजार रुपए अर्थदण्ड 7 दिनों के भीतर जमा करने निर्देश जनवरी 2024 में दिया था। अस्पताल संचालक ने अर्थदण्ड जमा नहीं किया। तब गुरुवार को छत्तीसगढ़ नर्सिंग होम एक्ट के तहत नोडल अधिकारी ने अनुज्ञा पत्र निरस्तीकरण व संस्था का संचालन बंद रखने आदेश जारी किया है नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई है।

नोडल अधिकारी की टीम ने की थी जांच

इस अस्पताल में गर्भवती महिला की मौत होने के बाद विभाग को समय पर सूचना नहीं देने की वजह से विभाग ने नोटिस जारी किया था। इसका भी अस्पताल ने जवाब नहीं दिया। नोडल अधिकारी डॉक्टर अनिल शुक्ला ने बताया कि वीवाई अस्पताल निजी अस्पताल है, नर्सिंग होम एक्ट के तहत संचालित है। जन्म मृत्यु, गर्भपात के संबंध में सूचना के अलावा और कोई अन्य सूचना जरूरी हो, तो विभाग को देना है। नोटिस का जवाब नहीं देना गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। नर्सिंग होम एक्ट 2010 व 13 का स्पष्ट उल्लंघन है। नियमों के तहत बनाए गए प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तो 20 हजार के जुर्माने से दण्डनीय होगा। संस्था को 5 दिवस के भीतर जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट 7 दिवस के भीतर जमा किया जा सकता था।

लाइसंस निरस्तीकरण कार्रवाई और संस्था रहेगी बंद

आदेश में बताया गया कि नर्सिंग होम एक्ट नियम 2013 के बार-बार उल्लंघन करने के कारण एनएचए के प्रावधानों के तहत लाइसेंस जिसकी अवधि 31 जुलाई 2019 से 30 जुलाई 2024 तक वैध है, जिसे नर्सिंग होम एक्ट अध्याय – दो की धारा 9 अनुज्ञा पत्र का निरस्तीकरण या निलंबन की कंडिका (3) के तहत संबंधित अस्पताल का संचालन बंद रखने व अनुज्ञा पत्र निरस्त करने की कार्रवाई की जाती है। जिला में यह पहला मामला है, जिसमें नर्सिंग होम एक्ट के तहत लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की गई है।