CG High Court ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर सुनाया फैसला, बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति निरस्त, जानें पूरा मामला

बिलासपुर| शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है| बीएड किए उम्मीदवारों को HC से झटका लगा है| कोर्ट ने बीएड उम्मीदवारों की नियुक्ति को निरस्त कर दिया है|

सहायक शिक्षक के तौर पर नियुक्ति को निरस्त किया है| डीएलएड उम्मीदवारों को मौका देने के निर्देश दिए हैं| एक सप्ताह में नई चयन सूची जारी करने के निर्देश भी दिए गए हैं| चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने इस केस में फैसला सुरक्षित रखा था| हाईकोर्ट (Bilaspur High Court) ने स्पष्ट कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए केवल डीएड (D.Ed) पास अभ्यर्थी मान्य होंगे|

कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि जिन बीएड उत्तीर्ण सहायक शिक्षक ज्वाइनिंग हो चुकी है, उनकी नियुक्ति  निरस्त की जाए| 6 सप्ताह में सिर्फ डीएलएड पास अभ्यर्थियों की ही नियुक्ति की जाए| कोर्ट ने इसके साथ ही डीएलएड अभ्यर्थियों को शामिल कर पुनरीक्षित चयन सूची बनाने के निर्देश भी दिए हैं|

4 मई 2023 को राज्य सरकार ने सहायक शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया था| जिसके तहत डीएलएड और बीएड योग्यताधारी को सहायक शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन का योग्य माना गया था| डीएलएड उत्तीर्ण शिक्षकों ने सेवा भर्ती नियम और विज्ञापन को चुनौती दी| कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड अमान्य है| सहायक शिक्षकों के लिए केवल डीएलड ही मान्य है|

उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई के बाद बीएड अभ्यर्थी की काउंसिलिंग पर रोक लगा दी थी, अभ्यर्थियों ने जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी| सुप्रीम कोर्ट ने इस पर High Court के फैसले पर रोक लगाते हुए बीएड शिक्षकों को भी अंतरिम रूप से नियुक्ति देने का आदेश दिया| लेकिन हाईकोर्ट में लंबित प्रकरण के अंतिम निर्णय के अधीन उनकी नियुक्ति को रखा गया|