4 मई से भागेगा ग्रीन जोन, ऑरेंज और रेड जोन संभल कर
सभी जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें
4 मई से क्या पाबंदी और क्या रहेगी छूट
नई दिल्ली। लॉकडाउन2.0 के खत्म होने से 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दो लॉकडाउन दो हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन साथ ही बहुत सारे कामों की इजाजत दे दी है। इस दौरान रेड जोन में भी कंपनियां खुलेंगी, सिर्फ संक्रमण जोन में तमाम पाबंदियां रहेंगी। इतना ही नहीं, रात 7 बजे से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों की इजाजत नहीं होगी। 10 साल से कम के बच्चे, बूढ़े या जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी है, उन्हें बिना किसी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत के बाहर निकलने पर मनाही होगी। अगर राज्य चाहें तो उन्हें जहां लगे, वहां पाबंदी बढ़ा सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने जो तय है उससे छूट नहीं दे सकते।
क्या-क्या खुलेगा?
रेड जोन में कोई टैक्सी नहीं चलेगी, लेकिन निजी कारें चल सकेंगी, जिसमें पीछे की सीट पर दो लोग बैठ सकते हैं। बाइक पर सिर्फ एक ही सवारी बैठ सकेगी। प्राइवेट ऑफिस जैसे आर्किटेक्ट, वकील और आईटी फर्म 33 फीसदी स्टाफ के साथ काम कर सकेंगे। बाकी के कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करते रहेंगे। घर में काम करने वालों और स्थानीय वर्कर्स को भी सुबह 7 से रात 7 बजे तक काम करने की इजाजत होगी। हालांकि, इसमें अगर राज्य चाहें तो अपने हिसाब से कुछ पाबंदियां लगा सकते हैं।
पान और शराब की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। एक साथ दुकान पर 5 ग्राहक से अधिक होने पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, बार और रेस्टोरेंट अभी भी बंद ही रहेंगे। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी और आईटी सेवाएं, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउसिंग, प्राइवेट सिक्योरिटी और सेल्फ इंप्लॉइड लोगों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को इजाजत रहेगी, हालांकि, सलून पर पाबंदी रहेगी। शहरी इलाकों में उद्योग, एसईजेड, ईओयू आदि कुछ पाबंदियों के साथ खुल सकेंगे। जरूरी चीजें बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जिसमें दवा, फार्मा कंपनियां, मेड डिवाइसेस, उनका कच्चा माल आदि के साथ-साथ जिन यूनिट्स को लगातार चलते रहना है, वह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करती रहेंगी।
शहरी इलाकों में उन जगहों पर निर्माण की इजाजत होगी, जहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था हो, साथ ही रीन्युएबल एनर्जी प्रोजेक्ट चल सकेंगे। सभी सरकारी ऑफिस चलेंगे, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी दफ्तर में आएंगे, लेकिन बाकी स्टाफ समेत कुल संख्या 33 फीसदी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
ग्रामीण इलाकों में सभी इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल सकेंगी, जैसे मनरेगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और ईंटें बनाने की यूनिट। ग्रामीण इलाकों में सभी दुकानें खुलेंगी, सिर्फ शॉपिंग मॉल पर प्रतिबंध रहेगा। आयुष समेत सभी स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी।
सभी एग्रिकल्चर, पशु पालन और प्लांटेशन एक्टिविटी चालू रहेगी। बैंक, एनबीएफसी, इंश्योरेंस और कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज और को-ऑपरेटिव सोसाएटी खुली रहेंगी। बच्चों के किंडर गार्डन, बुजुर्गों के रहने की जगह, विधवाओं के जगह और आंगनबाड़ी खुले रहेंगे। पब्लिक यूटिलिटी जैसे पानी, बिजली, टेलिकॉम, इंटरनेट, वेस्ट मैनेजमेंट, कूरियर और पोस्टल सेवाएं भी चलेंगी।
सभी जोन में ये चीजें रहेंगी बंद
हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन। स्कूल-कॉलेड, कोचिंग और ट्रेनिंग सेंटर। मॉल, सिनेमाहॉल और जिम, ताकि भीड़ न जुट सके। आम लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च समेत सभी पूजा स्थल। धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और खेलकूद से जुड़े जमावड़े पर रोक जारी रहेगी। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जरूरी काम के बिना बाहर निकलने पर पाबंदी। 10 साल से छोटे बच्चों, 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं के जरूरी काम के बिना बाहर जाने पर रोक रहेगी।
रेड जोन में इन पर पूरा प्रतिबंध
रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और ओला-उबर जैसी टैस्की को चलाने की इजाजत नहीं होगी। सैलून, स्पा, ब्यूटी पार्लर नहीं खुलेंगे और साथ ही यहां बसें भी नहीं चलेंगी। देश में फिलहाल 130 जिले रेड, 284 ऑरेंज, 319 ग्रीन जोन में हैं।
सभी जोन में खुलेंगी शराब की दुकानें
शराब की दुकानें सभी जोन में खुलेंगी, मगर पान की दुकानों को सिर्फ ग्रीन जोन में खोलने की इजाजत रहेगी लेकिन कम से कम 6 फीट की दूरी के नियम का पालन करना होगा। दुकानों को राज्य सरकारें स्थिति का आकलन करके मंजूरी दे सकेंगी। मोहल्ले पड़ोस की दुकानें, रिहायशी कॉलोनी की दुकानें खुलेंगी।
ग्रीन जोन्स में खुल सकती हैं सभी दुकानें
ग्रीन जोन्स में 4 मई से मोबाइल फोन्स, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक, हार्डवेयर, रिपेयरिंग शॉप्स, कपड़ों की दुकानें, रेस्तरां, हेयर कटिंग सैलून जैसी सेवाओं को भी खोलने की इजाजत दी जा सकती है। हालांकि, इन दुकानों पर भीड़ लगाने की इजाजत नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन करना होगा। पंजाब सरकार ने तो लॉकडाउन को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है लेकिन उसने भी ग्रामीण इलाकों में सामान बेचने वाली सभी दुकानों को 50 फीसदी स्टाफ और कुछ अन्य शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। हालांकि, वहां सैलून, स्पा जैसी सर्विस देने वाली दुकानों को इजाजत नहीं दी गई है। स्टैंडअलोन टी और सिगरेट की दुकानों को भी इजाजत दी जा सकती है।
फैक्ट्रियों, कंस्ट्रक्शन, उद्योगों को भी छूट
ग्रीन जोन्स में 4 मई से सभी फैक्ट्रियों में फिर से काम शुरू करने की इजाजत दी जा सकती है। इसके अलावा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को भी छूट दी जा सकती है। ईंट भट्टों को पहले ही छूट दी जा चुकी है। ग्रीन जिलों में निर्माण गतिविधियों पर लगा ब्रेक हट सकता है। कंस्ट्रक्शन का काम जोर पकड़ सकता है।
बसें, ऑटो, टैक्सी को भी इजाजत
ग्रीन जोन्स में ट्रांसपोर्ट को भी सीमित रूप से खोला जा सकता है। पश्चिम बंगाल में बसों और टैक्सियों को ग्रीन जोन्स के भीतर चलने की इजाजत दी जा सकती है। इंटर-स्टेट बस सर्विस बंद रहेगी। इसी तरह अन्य राज्यों में भी इस तरह की छूट मुमकिन है। हालांकि, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी होगा।
शादी समारोह, धार्मिक आयोजन पर बैन
3 मई के बाद ग्रीन जोन्स में प्रतिबंधों के दायरे को सीमित जरूर किया जा सकता है लेकिन भीड़-भाड़ की इजाजत तब भी नहीं होगी। शादी समारोह, धार्मिक आयोजन, जुलूस जैसी भीड़भाड़ वाली गतिविधियों पर आगे भी रोक बरकरार रहेगी।
देश में 319 जिले ग्रीन जोन, जबकि 130 जिले रेड जोन में
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में तीन मई के बाद 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहीं, देश के बड़े शहरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है। बता दें कि यहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।
नहीं चलेंगी मेट्रो, रेल
देश में हवाई यात्रा, रेल परिचालन, मेट्रो परिचालन, सड़कों से एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश पर पाबंदी लागू रहेगी। स्पष्ट है कि 17 मई तक प्लेन, ट्रेन, मेट्रो और रोड ट्रांसपोर्ट का परिचालन शुरू नहीं होगा।
ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध
कोविड-19 रेड जोन के अंदर और कंटेनमेंट जोन के बाहर रिक्शा, ऑटो रिक्शा का परिचालन बंद रहेगा।
होटल, रेस्तरां सारे बंद
होटल, रेस्त्रां समेत आतिथ्य सेवा के सारे संस्थान बंद रहेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भीड़भाड़ वाली जगहों को लॉकडाउन से छूट नहीं दी जा रही है।
जिम, मॉल पर भी पाबंदी
सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोट्र्स कॉम्प्लेक्स जैसी भीड़भाड़ वाली जगहों को 17 मई तक बंद रखा जाएगा। यह आदेश रेड, ऑरेंज और ग्रीन, तीनों जोनों के लिए लागू है।
सभी धार्मिक स्थल बंद
राजनीतिक, सांस्कृतिक आयोजन स्थल तथा मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि सभी धार्मिक स्थल 17 मई तक नहीं खुलेंगे। ध्यान रहे कि रमजान का महीना चल रहा है जो इस दौरान खत्म नहीं होगा।
बजुर्गों, गर्भवती महिलाओं का निकलना मना
सभी जोनों में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और डाइबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स जैसी समस्याओं से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों का बाहर निकलना मना रहेगा। ये सिर्फ जरूरी काम या स्वास्थ्य जरूरतों के लिए ही घर से निकल पाएंगे।
देश में 319 जिले ग्रीन जोन, जबकि 130 जिले रेड जोन में
गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में तीन मई के बाद 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। वहीं, देश के बड़े शहरों में शामिल दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है। बता दें कि यहां कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।