लोकसभा निर्वाचन 2024 : दुर्ग में मतगणना की तैयारी, कलेक्टर ने ली राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों एवं अभ्यर्थियों की बैठक
दुर्ग । लोकसभा निर्वाचन 2024 अतंर्गत 04 जून को होने वाले मतगणना को लेकर कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी बजरंग दुबे एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में आयोजित इस बैठक में लोकसभा निर्वाचन के दौरान राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को मतगणना स्थल एवं मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री चौधरी ने मतगणना स्थल पर किये गये व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुये बताया कि श्री शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज जुनवानी भिलाई में मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए अधिकृत प्रवेश पत्र की व्यवस्था की गई है। मतगणना परिसर पर बिना पास के प्रवेश नही दी जायेगी। मतगणना कक्ष पर मोबाइल सभी के लिए वर्जित है।
मतगणना स्थल पर सम्पूर्ण गतिविधियों की वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी। प्रत्याशी, मतगणना एजेंट, मतगणना कर्मी सहित किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या मीडिया प्रतिनिधि मतगणना स्थल में मोबाइल फोन सहित कोई भी इलेक्ट्रानिक गेैजेट, स्मार्ट वॉच, पेन ड्राइव, पेन, तम्बाकू, पान, सिगरेट नहीं ले जा सकेंगे। आयोग द्वारा प्रदत्त प्राधिकारपत्रधारी मीडिया प्रतिनिधियों के लिए मतगणना केन्द्र में एक मीडिया सेंटर भी होगा जबकि विधानसभावार बनाए गए मतगणना कक्ष में प्रवेश हेतु निर्वाचन अभिकर्ताओं को अलग-अलग रंगों के पास के आधार पर प्रवेश दी जाएगी।
निर्वाचन के दौरान अभ्यर्थी का मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नही किया जा सकता
केन्द्र या राज्य सरकार का वर्तमान मंत्री, संसद या विधानमण्डल का सदस्य, किसी निगम का मेयर या नगर पालिक, जिला परिषद, पंचायत संघ आदि के अध्यक्ष, केन्द्रीय पीएसयू, राज्य पीएसयू, सरकारी निकाय, निगम के अध्यक्ष तथा सदस्य, सरकार से मानदेय प्राप्त करने वाला व्यक्ति अथवा सरकारी, सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं में आंशिक रूप से कार्यरत व्यक्ति, सरकारी/सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं में कार्यरत पैरामेडिकल/हेल्थकेयर स्टाफ, उचित मूल्य की सरकारी दुकान के डीलर, आंगनबाड़ी कर्मचारी, सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति को मतगणना अभिकर्ता नियुक्त नही किया जा सकता।
प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए मतगणना अभिकर्ताओं की संख्या
मतगणना अभिकर्ताओं जो अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त किए जा सकेंगे, की अधिकतम संख्या 15 से अधिक नही होनी, क्योकि मतगणना मेज की संख्या भी सामान्यत: रिटर्निंग आफिसर की मेज सहित 15 से अधिक नही होती है।
मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति
मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति स्वयं अभ्यर्थी द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा की जाएगी, ऐसे मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति और घोषणा निर्वाचन संचालन नियम 1961 के प्रारूप 18 में की जाएगी। मतगणना अभिकर्ता का नाम एवं पता उस प्रारूप में भरा जाएगा तथा अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से उस प्रारूप पर हस्ताक्षर करेगा। सभी मामलों में अभिकर्ताओं के फोटो के साथ ऐसे प्रारूप की दो प्रतियां तैयार की जाएगी एवं हस्ताक्षरित की जाएंगी, उस प्रारूप की एक प्रति अभ्यर्थी/निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर को अग्रेषित की जाएगी।
मतगणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति के लिए समय-सीमा
निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों में चाहे निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों की संख्या कुछ भी हो, निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को मतगणना के लिए नियत तारीख के तीन दिवस पूर्व शाम 5 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को ऐसे अभिकर्ताओं की फोटो सहित सूचियां प्रस्तुत करनी होगी। रिटर्निंग ऑफिसर बताए गए समय के बाद प्राप्त नियुक्ति पत्र को स्वीकार नही करेंगे।
नियुक्ति का प्रतिसंहरण निर्वाचन संचालन नियम 1961 के प्रारूप 19 में किया जाएगा और यह उस समय से लागू होगा जिस समय यह रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल किया जाता है। अभ्यर्थी किसी ऐसे मतगणना अभिकर्ता जिसकी नियुक्ति का प्रतिसंहरण किया गया है, के स्थान पर दूसरे मतगणना अभिकर्ता को मतगणना प्रारंभ होने से पहले किसी भी समय नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत है। मतगणना प्रारंभ हो जाने के बाद किसी नए मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति नही की जा सकती है।
नियुक्ति पत्र, पहचान पत्र और घोषणा के सत्यापन के बाद रिटर्निंग ऑफिसर मतगणना अभिकर्ता को मतगणना हॉल में प्रवेश करने की अनुमति देगा। मतगणना अभिकर्ता और दूसरे व्यक्तियों को मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना हॉल से बाहर जाने की अनुमति नही होगी। मतगणना अभिकर्ताओं को अपने उपयोग के लिए मतगणना कक्ष के अंदर पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान समाप्ति के बाद मतदान अभिकर्ता को दी गई 17सी की डुप्लिकेट कापी, पेन, पेंसिल, सादा कागज, नोट पेड ले जाने की अनुमति है।