पार्सल छोड़ने आए डिलीवरी बॉय पर 3 पिटबुल कुत्तों ने किया जानलेवा हमला, वीडियो वायरल होने के बाद निगम ने शुरू की कार्रवाई
दरअसल, अगर कुत्ता पिटबुल प्रजाति का पाया गया तो केंद्र सरकार के नियम के तहत उसे पालना प्रतिबंधित है । इसे लेकर कुत्ते के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी । वहीं नए कानून में भी कुत्ते के हमले में कुत्ता के मालिक के खिलाफ FIR करने का प्रावधान है। जिसके तहत 6 महीने की सजा और जुर्माना हो सकता है । पशु क्रूरता अधिनियम के तहत भी कार्रवाई करने का प्रावधान है ।
नगर निगम के कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने कहा कि सारे पहलुओं को परखा जा रहा है और जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी । साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में कहीं भी कुत्ते के हमला होने पर नगर निगम की टीम कार्रवाई कर रही है।
बता दें कि डिलीवरी बॉय पर पिटबुल कुत्तों के हमले के मामले को लेकर स्थानीय लोग आक्रोशित है। पालतू कुत्तों का झुंड पहले भी कई लोगों पर हमला कर चुका है। पड़ोसी समेत माली, पेंटर और मोहल्ले में काम करने आए लोगों पर हमला कर चुके हैं। जिसके बाद थाने में शिकायत करने सड़क पर लोग उतर चुके हैं।