निगम कमिश्नर की शिकायत पर पार्षद के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला

बिलासपुर। नगर निगम कमिश्नर की शिकायत पर कांग्रेस पार्षद अमित कुमार सिंह के विरुद्ध सरकंडा पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। सरकंडा थाना पुलिस ने धारा 420, 467, 468 और 417 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।जानकारी के अनुसार  कांग्रेस पार्षद अमित कुमार सिंह ने नगर निगम की बहतराई रोड स्थित दुकानों के दुकानदारों को फर्जी रसीद थमाकर हर महीने किराया वसूला था। इस मामले में नगर निगम कमिश्नर ने जांच के निर्देश दिए। नगर निगम में 4 साल में अवैध वसूली का यह दूसरा मामला है। इससे पहले भाजपा के एक पार्षद पर दुकान आबंटन के नाम पर वसूली का आरोप लगा था, जिसके बाद उसने खुदकुशी कर ली थी।

नगर निगम द्वारा बहतराई रोड पर 5 साल पहले मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत 40 दुकानों का निर्माण कराया गया है। इनमें से 7 दुकानों को कांग्रेस पार्षद अमित कुमार सिंह ने फर्जी रसीद काटकर किराए पर दे दिया। इसकी शिकायत निगम के अधिकारियों से की गई। कांग्रेस पार्षद द्वारा निगम की दुकानों का किराया वसूलने की शिकायत जब निगम कमिश्नर तक पहुंची तो उन्होंने संपदा शाखा के डिप्टी कमिश्नर सती यादव, जोन कमिश्नर अरुण कुमार साहू, सहायक अभियंता सोम शेखर विश्वकर्मा, कार्यालय अधीक्षक राजेश देवांगन की टीम को पूरे मामले की जांच करने कहा।

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टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान संचालकों से पूछताछ की तो दुकान संचालक सरस्वती साहू, सुमित्रा साहू, दिलीप ठाकुर, विजय लक्ष्मी बोलर ने बताया कि पार्षद अमित कुमार सिंह ने उनसे 18 हजार 700 रुपए लेकर नगर निगम की रसीद दी है। रसीद की जांच करने पर वह फर्जी पाई गई। इसी आधार पर निगम कमिश्नर ने पार्षद के खिलाफ जुर्म दर्ज करने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा। साथ में निगम अमले की जांच रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई। जांच रिपोर्ट और दुकान संचालकों के बयान के आधार पर सरकंडा थाना पुलिस ने धारा 420, 467, 468 और 417 के तहत जुर्म दर्ज कर लिया है।

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