गल्र्स हॉस्टल में घूसकर युवतियों से छेड़छाड़ व मारपीट करने वाले ट्रैफिक इंस्पेटर को कोर्ट ने भेजा जेल

रायपुर। गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर आदिवासी महिला के साथ शराब के नशे में मारपीट करने वाले पूर्व ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर को कोर्ट ने दोषी मानते हुए 2 साल की जेल और 8 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। ये फैसला एट्रोसिटी में स्पेशल जज पंकज कुमार सिन्हा ने सुनाया है।

मामला 24 मार्च 2023 देवेंद्र नगर सेक्टर-3 स्थित गर्ल्स हॉस्टल का है। थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक 24 मार्च 2023 को तत्कालीन ट्रैफिक टीआई राकेश चौबे द्वारा हॉस्टल के अंदर घुसकर संचालिका के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई थी।

शिकायत में बताया गया कि इंस्पेक्टर के द्वारा महिला से जबरदस्ती करने की भी कोशिश की गई थी। मना करने पर इंस्पेक्टर ने शराब के नशे में महिला की पिटाई कर दी। पूरी घटना हॉस्टल में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। फुटेज सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया था।

मामले के संज्ञान में आने के बाद तत्कालीन रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने इंस्पेक्टर राकेश चौबे को सस्पेंड कर दिया था। वीडियो वायरल होते ही मामले की शिकायत रायपुर के IG के पास भी पहुंची थी। साथ ही पीड़ित महिला ने विशेष जाति-जनजाति में भी शिकायत दी थी।

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