मौत के 4 साल बाद पीड़िता को मिला इंसाफ: सेशन कोर्ट ने आरोपियों को सुनाई अर्थदंड सहित 10 साल की सजा

रायपुर। राजधानी के आरंग इलाके में युवती का यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना के मामले में रायपुर सेशन कोर्ट ने 3 आरोपियों को दो-दो हजार रूपये अर्थदंड और दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। पीड़िता ने मई 2020 में आरोपियों द्वारा किए गये यौन उत्पीड़न और प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगाकर ख़ुदकुशी कर ली थी।

बता दें कि आरोपियों का नाम करण देवांगन, इशु मिरी, परमेश्वर चक्रधारी है, तीनों आरंग के ग्राम समोदा के रहने वाले है. तीनों आरोपियों ने पीड़िता के कुछ निजी फोटो उतार लिए थे, जिसके बाद उसे वायरल करने की धमकी देकर वह पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने लगे इस बात से युवती काफी परेशान थी और उसने प्रताड़ना और बदनामी के डर से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी, जिसके बाद मृतिका के परिजनों ने आरंग पुलिस थाने जाकर मामला दर्ज कराया था।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ धारा 306, 34 भादंसं का अपराध दर्ज तत्काल कार्रवाई शुरू की और उन्हें धर दबोचा और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। इसके बाद करीब 4 साल तक मामले में सुनवाई हुई और अब जाकर पीड़िता को इंसाफ मिला है। तीनों आरोपियों को कोर्ट ने 2-2 हजार रूपये अर्थदंड और 6 माह के शश्रम कारावास समेत 10-10 साल की सजा सुनाई है। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक राघवेंद्र सिंह ने मामले की पेरवी की।