एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर दायर याचिका हाई कोर्ट ने की खारिज, पढ़िए कोर्ट ने क्या कहा
बिलासपुर। सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। रिजल्ट के आंदोलनरत अभ्यर्थियों के लिए राहत वाली भी कहा जा सकता है। हाई कोर्ट के डीविजन बेंच ने भर्ती रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है। असफल होने वाले अभ्यर्थियों ने डीविजन बेंच में लगाई थी। मामले की सुनवाई के बाद डीविजन बेंच ने सिंगल बैंच के फैसले को यथावत रखा है।
कोर्ट ने तजवीर सिंह सोढी बनाम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 2023 केस का हवाला देते हुए कहा है कि असफल परीक्षार्थियों को भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का अधिकार नहीं है। इससे चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिली है।
इससे पहले हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने भर्ती प्रक्रिया को 45 दिनों में पूरा करने और 90 दिनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया था।
कोर्ट ने यह भी आदेश दिया था कि प्लाटून कमांडर के पदों पर चयनित महिला उम्मीदवारों को हटाकर पुरुष उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाए।
असफल परीक्षार्थियों ने इस फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच में अपील की थी। जिसमें दावा किया गया था कि भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताएं थीं और पुरुष उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा से वंचित कर दिया गया था।
हालांकि डीविजन बेंच ने सिंगल बेंच के फैसले में कोई अनियमितता न पाते हुए अपील खारिज कर दी, जिससे परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है।