छात्रा को प्यार के जाल में फंसाकर बनाया संबंध, फिर जंगल में जा छिपा बदमाश… पुलिस ने किया गिरफ्तार

भिलाई। सोशल मीडिया में दोस्ती कर, शादी का प्रलोभन देकर छात्रा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दुर्ग पुलिस ने कांकेर जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी करने पुलिस सुपरवाइजर और ठेकेदार बनकर पहुंची और उसे गिरफ्तार किया। आरोपी पुलिस की गिरफ्तारी से डर से 200 किलोमीटर दूर जंगल में अपनी पहचान बदलकर रह रहा था।

कुछ समय में आरोपी ने शादी करूंगा कहके भिलाई में लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा। लेकिन जब पीड़िता ने शादी करने को कहा तो आरोपी मुकर गया और फोन बंद कर भाग गया। अपने को ठगा महसूस कर पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की पतासाजी शुरू की । पुलिस को जानकारी मिली कि युवक दुर्ग से करीब 200 किलोमीटर दूर कांकेर जिले के ग्राम खडगांव में अपने रिश्तेदार के यहां रह रहा था।

कुछ समय में आरोपी ने शादी करूंगा कहके भिलाई में लगातार शारीरिक संबंध बनाने लगा। लेकिन जब पीड़िता ने शादी करने को कहा तो आरोपी मुकर गया और फोन बंद कर भाग गया। अपने को ठगा महसूस कर पीड़िता ने पुलिस में इसकी शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी की पतासाजी शुरू की । पुलिस को जानकारी मिली कि युवक दुर्ग से करीब 200 किलोमीटर दूर कांकेर जिले के ग्राम खडगांव में अपने रिश्तेदार के यहां रह रहा था।

इसके बाद पुलिस ने युवक को पकड़ने का प्लान बनाया। इसी बीच पुलिस भी वहां वेष बदलकर पहुंची ताकि आऱोपी को भागने का मौका न मिले। पुलिस की टीम यहां पहुंची और ठेकेदार एवं सुपरवाइजर बनकर उसकी रेकी की। और आरोपी दिनेश मंडावी की पहचान होने के बाद उसे बड़ी सूझबूझ के साथ गिरफ्तार किया गया।

आपकी अनुपस्थिति से मरीजों के सुचारू एवं बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं होने से उन्हें स्वास्थ्यगत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो आपके पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही का सूचक है। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत दण्डनीय है। अतः आप कारण बताए कि उपरोक्त कृत्य के लिए क्यों न आपके विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ किया जाए।