कवर्धा लोहारडीह मामले में ज्यूरिडिक्शन केस फाइल की छूट, बेटी ने लगाई रिपोस्टमॉर्टम की गुहार

बिलासपुर| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में कवर्धा के लोहारडीह संदिग्ध मौत मामले में सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट में मृतक शिवप्रसाद साहू की बेटी ने रिपोस्टमॉर्टम की मांग को लेकर याचिका दायर की है। वहीं कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश के ज्यूरिडिक्शन में केस फाइल करने की छूट दी है।

बता दें, कवर्धा लोहारडीह में किसान शिवप्रसाद साहू की संदिग्ध परिस्थतियों में फांसी पर लटकी लाश मिली थी। इस मामले को लेकर बीते 15 सितंबर को बवाल भी हुआ था। गांव वालों ने एक घर में आग लगा दी थी। जिसमें बीजेपी नेता की जिंदा जलने से मौत भी हो गई थी।

उसके बाद पुलिस वालों पर भी हमला किया गया। इसमें एसपी समेत कई पुलिसवालों को चोट भी आयी। देश शाम में पुलिस वालों ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद 16 सितंबर को 60 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें प्रशांत साहू व उसका पूरा परिवार भी था। इस घटना के दौरान बेरहमी से लाठीचार्ज का वीडियो भी वायरल हुआ।

फिर शिवप्रसाद साहू का अंतिम संस्कार हुआ और रघुनाथ साहू का पोस्टमार्टम किया गया। यह मामला काफी तूल पकड़ लिया। इस घटना के बाद मृतक शिवप्रसाद साहू के 5 बच्चे पूरे परिवार के साथ पिछले सप्ताह चीफ जस्टिस से मिलने आए थे। उस दिन विधिकसलाह देकर याचिका लगाने कहा गया था। इसके बाद बेटी ने पिता के रिपोस्टमॉर्टम की मांग को लेकर याचिका दायर की। कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई में मध्यप्रदेश के ज्यूरिडिक्शन में केस फाइल करने की छूट दी है।