सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस पर नई गाईड लाइन: स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने जारी किया निर्देश, कहा सख्‍ती से हो पालन

बिलासपुर। आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने प्रदेशभर के सीएमएचओ को पत्र लिखकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों के प्राइवेट प्रैक्टिस के संबंध में जरुरी गाइड लाइन जारी करते हुए निजी प्रैक्टिस के संबंध में सशर्त में छूट दी है।

प्रदेशभर के सीएमएचओ के नाम जारी पत्र में कहा है कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस करने की छूट रहेगी। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने जरुरी शर्त भी लगा दी है। इसमें कहा है कि निजी प्रैक्टिस केवल उसी शर्त पर कर सकेंगे जब संबंधित चिकित्सक का ड्यूटी ऑफ हो। संचालक ने प्राइवेट प्रैक्टिस के संबंध में भी साफ-साफ कहा है कि शासकीय अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सकों को नर्सिंग होम या प्राइवेट क्लीनिक में जाकर इस प्रकार की प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी।

 आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने प्रदेशभर के CMHO को लिखे में पत्र साफ कहा है कि जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराना होगा। यह जिम्मेदारी उनकी रहेगी।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनांतर्गत पंजीकृत सभी निजी अस्पतालों को शपथ पत्र के साथ यह जानकारी देनी होगी कि उनके अस्पताल में कोई भी शासकीय चिकित्सक पूर्ण-कालिक या अंश-कालिक या ऑन-कॉल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की दोनों महत्वपूर्ण योजनाओं से संबद्ध निजी अस्पताल प्रबंधन को 10 दिनों के भीतर शपथ पत्र के साथ घोषणा पत्र सीएमएचओ को सौंपना होगा।