भिलाई में इस फेमस बिरयानी सेंटर के मालिक के खिलाफ अपराध दर्ज

भिलाई। एक नाबालिग से होटल में काम करवाने के कारण  सुपेला थाना क्षेत्र में संचालित अंसारी बिरयानी सेंटर के संचालक पर सुपेला पुलिस ने चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है।

जानकारी के अनुसार बिरयानी सेंटर में एक 14 साल का बच्चा काम करते पाया गया। श्रम विभाग चाईल्ड लाईन महिला बाल विकास एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा की गई रेड कार्रवाई में यह मामला सामने आया। इसके बाद इस मामले में सुपेला पुलिस ने धारा 14-सीएचआई, 146-बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है। सुपेला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बचपन बचाओ आदोलन के राज्य समन्वयक विपिन ठाकुर ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भारत सरकार के निर्देश पर दिनांक 21 अक्टूबर 2024 से 20 नवंबर 2024 तक अखिल भारतीय बचाव एवं पुनर्वास अभियान कार्यक्रम (PAN INDIA RESCUE AND Rehabilitation campaign program) चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को श्रम विभाग चाईल्ड लाईन महिला बाल विकास एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा थाना सुपेला क्षेत्र में विभिन्न प्रतिष्ठानों पर बाल श्रमिकों की रेस्क्यु के लिए जांच अभियान चलाया।

श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक रमन मंडावी, चाईल्डलाईन दुर्ग समन्वय आशीष साहू, जिला बाल संरक्षण इकाई से दीपा यादव की संयुक्त टीम द्वारा विभिन्न औघोगिक व होटल ढाबों रददी कबाडी के प्रतिष्ठानों मे निरीक्षण किया गया। इस दौरान सुपेला स्थित अंसारी बिरयानी के एक 14 वर्षीय नाबालिक होटल मे कार्य करते पाया गया। नाबालिग को रेस्क्यू किया गया। पूछताछ के दौरान बच्चे ने बताया कि वह सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक पिछले एक माह से काम कर रहा है। नाबालिग के बयान के आधार पर धारा 146 बीएनएस, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 79, बाल और किशोर श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3. 14 का अपराध पाया गया। होटल ढाबों में नाबालिक से कार्य करवाना भारतीय न्याय संहिता 2023 किशोर न्याय बालकों के देखरेख एवं संरक्षण अधि 2015 यथा संशोधित 2021 बालक एवं कुमार श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधि. 1986 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। इस शिकायत के आधार पर सुपेला पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर कार्रवाई की गई।

 

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