पटरी या ट्रेन के अंदर रील बनाने वाले खाएंगे जेल की हवा, रेलवे ने जारी किया आदेश

 बिलासपुर। रेलवे बोर्ड द्वारा देशभर के जोन व मंडलों के लिए जारी आदेश में साफ कहा है कि रेल पटरियों या फिर ट्रेन के भीतर रील बनाने वालों पर अब सख्ती के साथ निपटा जाएगा। सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए जानलेवा स्टंट या फिर तरह-तरह की हरकत कर सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपने वीडिया को पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई होगी।

कुछ इस तरह का आदेश रेलवे बोर्ड ने अपने जोन अफसरों को जारी किया है। जारी आदेश में कहा है कि यदि रील बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन में बाधा खड़ी करते हैं और यात्रियों को इससे असुविधा होती है तो फिर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसे सुरक्षित रेल परिचालन की दिशा में बाधा खड़ी करना और खतरे की श्रेणी में रखा गया है।

रेलवे ट्रैक किनारे, ट्रेन के सामने, रेलवे कोच, ट्रेन के गेट के सामने के अलावा गुड्स ट्रेन के उऊपर खड़े होकर व चलती गुड्स ट्रेन में वीडिया व रील बनाने वालों पर।

रील व वीडियो बनाने वाले सुरक्षित रेल परिचालन को लेकर भी एक बड़ी बाधा खड़ी कर रहे हैं। रेल पटरियों पर सामान रखकर भी वीडियो शूट कर रहे हैं। इससे सुरक्षित परिचालन के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। सैकड़ों रेल यात्रियों की सुरक्षा को भी ऐसे लोग खतरे में डाल रहे हैं। लिहाजा रेलवे बोर्ड ने अपने अफसरों से रील बनाने वाले लोगों के खिलाफ कोई ढील न बरतने की नीति अपनाने के लिए कहा है। यदि रील बनाने वाला ट्रेन में किसी भी तरह से परेशानी पैदा करता है, तो उसे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

सोशल मीडिया में यंगस्टर्स द्वारा खतरनाक स्टंट करते रील अपलोड किया गया है। इसके वायरल होने के बाद रेलवे बोर्ड ने इसे गंभीरता से लिया है। अपलोड वीडियो में युवा चलती ट्रेन के अलावा पटरियों में स्टंट करते नजर आ रहे हैं।

सोशल मीडिया में कुछ ऐसे वीडियो और रील अपलोड है जिसमें सेल्फी लेते वक्त युवा ट्रेन के करीब आ रहे हैं। इसके चलते हादसा भी हुआ है। इसके बाद भी इस तरह के वीडियो और रील लगातार बन रहे हैं और सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड भी हो रहे हैं। इस पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने के लिए RPF व GRP साझा अभियान चलाएगी।

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