वाहनों में अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी, नहीं तो भरना होगा जुर्माना, इन जिलों से होगी शुरुआत
रायपुर| छत्तीसगढ़ में वाहन चालने वालों के लिए नई व्यवस्था शुरू की गई है। दरअसल, प्रदेश के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (एचएसआरपी) यानी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। 2019 से पहले के सभी वाहन चालकों को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए शासन ने 120 दिनों का समय दिया है। इसके बाद नंबर प्लेट नहीं लगाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के सभी 33 जिलों की गाड़ियों में नंबर प्लेट लगाएगी। इसलिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा।
प्रदेश में ऐसी 35 लाख से ज्यादा गाड़ियां है, जिसमें नंबर प्लेट लगाया जाना है। क्योंकि अप्रैल 2019 के बाद जितनी भी गाड़ियां आ रही है। उसमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कंपनी से ही लगाकर भेजी जा रही है। इसे लेकर मंत्रालय में परिवहन सचिव व आयुक्त एस प्रकाश, अतिरिक्त परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कंपनी रियल मैजोन और रोसमेरटा सेफ्टी सिस्टम कंपनी के अधिकारियों की बैठक ली। इन दोनों कंपनियों को नंबर प्लेट लगाने संबंधित निर्देश दिया गया है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के लिए www.realmazon.com और www.rosmertahsrp.com में जाकर आवेदन कर सकते है। इसमें नए नंबर प्लेट मंगाने का विकल्प दिया गया है। च्वाइस सेंटर जाकर या खुद के मोबाइल से कोई भी इसमें आवेदन कर सकते है। शो रूम में भी इसकी सुविधा दी जाएगी। परिवहन विभाग ने समस्त आरटीओ कार्यालयों को जोन-ए और जोन-बी में बांटा है। जोन-ए के अंतर्गत शामिल आरटीओ कार्यालयों में अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रियल मेजॉन इंडिया लिमिटेड को दी गई है।
जोन-ए में गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, बलरामपुर, सूरजपुर, कोण्डागांव, मुंगेली, बेमेतरा, कवर्धा, केारबा, जांजगीर-चांपा, बिलासपुर एवं रायपुर आरटीओ कार्यालय शामिल हैं। इसी तरह जोन-बी में आरटीओ कार्यालय रायगढ़, गरियाबंद, जशपुर, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, दंतेवाड़ा, कांकेर, अम्बिकापुर, बैकुण्ठपुर, जदलपुर में पंजीकृत वाहनों पर एचएसआरपी चिन्ह लगाने की जिम्मेदारी मेसर्स रोसमर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड को सौंपी गई है।